मतदान प्रक्रिया में किया ऐसा तो कारावास
मतदान प्रक्रिया में किया ऐसा तो कारावास
आरके धनगर
मथुरा। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दौरान सामान्य जनता के लिए अपील भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार, जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। चूंकि इस निर्वाचन के लिए प्रचार अवधि समाप्त हो गई हैध्समाप्त होने वाली है।
उड़न दस्ता तथा स्टैटिक निगरानी दल के माध्यम से सतर्कता बढा दी गई है, इसलिए 50 हजार रू0 से अधिक नकदी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इसके साथ सहायक दस्तावेजों को भी रखना चाहिए तथा यह पुनः दोहराया जाता है कि रिश्वतखोरी या मतदाताओं को धमकी व संत्रांस के मामले न केवल निर्वाचन संबंधी अपराध है, बल्कि भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत भी दंडनीय है और इसलिए सभी को इस तरह की गतिविधियों से बचना चाहिए। यदि किसी मामलें में नकदी, उपहार, वस्तुओं, शराब या मुफ्त भोजन के वितरण या मतदाताओं को धमकी एवं संत्रांस के बारे में या हथियार, गोला, बारूद, असामाजिक तत्वों की आवाजाही के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है एवं उड़न दस्ता का उस स्थान पर अविलंब पहुंचना संभव नहीं है तो ऐसे स्थान के समीपवर्ती स्टैटिक निगरानी दल को या उस स्थान के पुलिस थाना को अविलंब सूचना भेजी जाएगी जो शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए एक दल को मौके पर पहुंचाएंगे।
जनपद के समस्त अतिथि गृहों और धर्मशालाओं के मालिकों से अपील की जाती है कि वे अपने यहां ऐसी किसी छद्म आयोजन को न होने दें जिसमें राजनीतिक दल या अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया जाए। उपर्यक्त नम्बरों पर सम्बंधित किसी भी प्रकार की घटना की जानकारी होने पर तुरन्त शिकायत प्रकोष्ठ के फोन 0565-2470096, 2470097, 2470098, 2470099, 2975699 तथा टोल फ्री नंबर-1950 पर सूचना दे सकते हैं। उक्त की सूचना सी-विजिल आईटी एप्लीकेशन के माध्यम से भी भेजी जा सकती है।
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