कृषक बन्धु 06 फरवरी तक सोलर पम्प की करें आनलाइन बुकिंग
कृषक बन्धु 06 फरवरी तक सोलर पम्प की करें आनलाइन बुकिंग
सोलर पम्प की स्थापना के लिये कृषक बन्धुओं को मिलेगा अनुदान
योगेश मिश्र
प्रतापगढ़। जिले में उप कृषि निदेशक डा0 रघुराज सिंह ने मंगलवार को जनपद के समस्त कृषकों को सूचित किया है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0 कुसुम) योजनान्तर्गत द्वितीय चरण वित्तीय वर्ष 2022-23 में सोलर पम्प स्थापना हेतु जनपद को 136 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
कृषक बन्धु सोलर पम्प की आनलाइन बुकिंग 21 जनवरी 2023 से 06 फरवरी 2023 तक कर सकते है। उन्होने बताया है कि 2 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प प्रति इकाई लागत रूपये 147927 है जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश अनुदान 88756, टोकन मनी 5000 एवं कृषक अंश 54171 रूपये निर्धारित है तथा इस योजना के अन्तर्गत 12 किसानों को लाभान्वित किया जाना है।
3 एचपी डीसी सबमर्सिबल सोलर पम्प प्रति इकाई लागत 194516 रूपये है जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश अनुदान 116710, टोकन मनी 5000 एवं कृषक अंश 72806 रूपये निर्धारित है, इस योजना के अन्तर्गत 30 किसानों को लाभान्वित किया जायेगा एवं 3 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प प्रति इकाई लागत 193460 रूपये है जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश अनुदान 116076, टोकन मनी 5000 एवं कृषक अंश 72384 रूपये निर्धारित है, इस योजना के अन्तर्गत 55 किसानों को लाभान्वित किया जायेगा।
5 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प प्रति इकाई लागत 273137 रूपये है जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश अनुदान 163882, टोकन मनी 5000 एवं कृषक अंश 104255 रूपये निर्धारित है, इस योजना के अन्तर्गत 35 किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। 7.5 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प प्रति इकाई लागत 372126 रूपये है जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश अनुदान 223276, टोकन मनी 5000 एवं कृषक अंश 143850 रूपये निर्धारित है, इस योजना के अन्तर्गत 2 किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। इसी प्रकार 10 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प प्रति इकाई लागत 464304 रूपये है जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश अनुदान 223276, टोकन मनी 5000 एवं कृषक अंश 236028 रूपये निर्धारित है, इस योजना के अन्तर्गत 02 किसानों को लाभान्वित किया जायेगा।
उन्होंने पात्रता के सम्बन्ध में बताया है कि कृषक के पास 2 एचपी 4 इंच, 3 व 5 एचपी हेतु 6 इंच एवं 7.5 व 10 एचपी हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। लाभार्थी कृषक के पास पूर्व से सिंचाई हेतु कोई विद्युत कनेक्शन न हो। 2 एचपी सबमर्सिबल सोलर पम्प हेतु 50 फुट एवं 3 एचपी सोलर पम्प हेतु जलस्तर 150 फुट, 5 एचपी के लिये 200 फुट व 7.5 व 10 एचपी हेतु 300 फुट तक जल स्तर वाले क्षेत्र के कृषक योजना हेतु पात्र होगें। सोलर पम्प प्राप्त करने हेतु पंजीकृत कृषक विभागीय बेवसाइट पर जाकर जनपद को आवंटित लक्ष्य के 110 प्रतिशत अंक तक टोकन जनरेट कर सकेगें।
पंजीकृत कृषक का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा। कृषकों को आनलाइन बुकिंग के साथ रूपये 5000 टोकन मनी के रूप में आनलाइन जमा करना होगा। टोकन कन्फर्म करने के एक सप्ताह के अन्दर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि आनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा जनपद में इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा आनलाइन जमा करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में उसका चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
कृषक भाई कृषक अंश खाता धारक-नोडल अधिकारी (पी0एम0-कुसुम) एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी (प्रसार) के इण्डियन बैंक की शाखा कृषि निदेशालय लखनऊ, आईएफएससी कोड आईडीआईबी000A530 के खाता संख्या 7137069445, में जमा कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये उप कृषि निदेशक कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
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कृषक बन्धु 06 फरवरी तक सोलर पम्प की करें आनलाइन बुकिंग
सोलर पम्प की स्थापना के लिये कृषक बन्धुओं को मिलेगा अनुदान
योगेश मिश्र
प्रतापगढ़। जिले में उप कृषि निदेशक डा0 रघुराज सिंह ने मंगलवार को जनपद के समस्त कृषकों को सूचित किया है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0 कुसुम) योजनान्तर्गत द्वितीय चरण वित्तीय वर्ष 2022-23 में सोलर पम्प स्थापना हेतु जनपद को 136 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
कृषक बन्धु सोलर पम्प की आनलाइन बुकिंग 21 जनवरी 2023 से 06 फरवरी 2023 तक कर सकते है। उन्होने बताया है कि 2 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प प्रति इकाई लागत रूपये 147927 है जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश अनुदान 88756, टोकन मनी 5000 एवं कृषक अंश 54171 रूपये निर्धारित है तथा इस योजना के अन्तर्गत 12 किसानों को लाभान्वित किया जाना है।
3 एचपी डीसी सबमर्सिबल सोलर पम्प प्रति इकाई लागत 194516 रूपये है जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश अनुदान 116710, टोकन मनी 5000 एवं कृषक अंश 72806 रूपये निर्धारित है, इस योजना के अन्तर्गत 30 किसानों को लाभान्वित किया जायेगा एवं 3 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प प्रति इकाई लागत 193460 रूपये है जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश अनुदान 116076, टोकन मनी 5000 एवं कृषक अंश 72384 रूपये निर्धारित है, इस योजना के अन्तर्गत 55 किसानों को लाभान्वित किया जायेगा।
5 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प प्रति इकाई लागत 273137 रूपये है जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश अनुदान 163882, टोकन मनी 5000 एवं कृषक अंश 104255 रूपये निर्धारित है, इस योजना के अन्तर्गत 35 किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। 7.5 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प प्रति इकाई लागत 372126 रूपये है जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश अनुदान 223276, टोकन मनी 5000 एवं कृषक अंश 143850 रूपये निर्धारित है, इस योजना के अन्तर्गत 2 किसानों को लाभान्वित किया जायेगा। इसी प्रकार 10 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प प्रति इकाई लागत 464304 रूपये है जिसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश अनुदान 223276, टोकन मनी 5000 एवं कृषक अंश 236028 रूपये निर्धारित है, इस योजना के अन्तर्गत 02 किसानों को लाभान्वित किया जायेगा।
उन्होंने पात्रता के सम्बन्ध में बताया है कि कृषक के पास 2 एचपी 4 इंच, 3 व 5 एचपी हेतु 6 इंच एवं 7.5 व 10 एचपी हेतु 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। लाभार्थी कृषक के पास पूर्व से सिंचाई हेतु कोई विद्युत कनेक्शन न हो। 2 एचपी सबमर्सिबल सोलर पम्प हेतु 50 फुट एवं 3 एचपी सोलर पम्प हेतु जलस्तर 150 फुट, 5 एचपी के लिये 200 फुट व 7.5 व 10 एचपी हेतु 300 फुट तक जल स्तर वाले क्षेत्र के कृषक योजना हेतु पात्र होगें। सोलर पम्प प्राप्त करने हेतु पंजीकृत कृषक विभागीय बेवसाइट पर जाकर जनपद को आवंटित लक्ष्य के 110 प्रतिशत अंक तक टोकन जनरेट कर सकेगें।
पंजीकृत कृषक का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा। कृषकों को आनलाइन बुकिंग के साथ रूपये 5000 टोकन मनी के रूप में आनलाइन जमा करना होगा। टोकन कन्फर्म करने के एक सप्ताह के अन्दर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि आनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा जनपद में इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा आनलाइन जमा करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में उसका चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
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