पात्र इकाई उद्यमी यथाशीघ्र पंजीकरण करायें: डीएम

पात्र इकाई उद्यमी यथाशीघ्र पंजीकरण करायें: डीएम

शिवमंगल अग्रहरि
चित्रकूट। जिलाधिकारी अभिषेक आनन्द ने बताया कि कार्यालय सहायक निदेशक कारखाना उत्तर प्रदेश राजकीय श्रम हितकारी केंद्र कानपुर द्वारा जिले में स्थित सभी पात्र इकाइयों का कारखाना अधिनियम के अंतर्गत यथाशीघ्र पंजीकरण कराए जाने हेतु सभी उद्यमियों को प्रेरित व प्रोत्साहित करते हुए सभी पात्र इकाइयों को कारखाना अधिनियम में पंजीकरण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

जिसके दृष्टिगत जनपद चित्रकूट में स्थापित ऐसे सभी प्रतिष्ठान जिसमें 20 या 20 से अधिक कर्मकार शक्ति की सहायता से तथा 40 या 40 से अधिक कर्मकार बिना शक्ति की सहायता से किसी अभिनिर्माण प्रक्रिया में गत एक वर्ष में कार्यरत रहे हैं तो वह प्रतिष्ठान कारखाने की श्रेणी में आवर्त होगा। इसके अतिरिक्त पटोल पंप, चावल मिल, दाल मिल, ऑटोमोबाइल्स वर्कशॉप, पावर लूम, हैंडलूम बर्फ का अभिनिर्माण इत्यादि प्रतिष्ठानों में पांच कर्मकारों के कार्यरत होने पर भी वे प्रतिष्ठान कारखाना की श्रेणी में आवर्त होते हैं।

ऐसे प्रतिष्ठानों के प्रबंधक, मालिक द्वारा उक्त प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से कारखाना भवन के मानचित्र विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य वांक्षित पत्रजातों को अपलोड करते हुए तथा ऑनलाइन शुल्क जमा करके आवेदन किया जा सकता है।

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