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हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद जल निगम निजी भूमि में डाल रहा सीवर पाइप

हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद जल निगम निजी भूमि में डाल रहा सीवर पाइप

तेजस टूडे ब्यूरो
अमित सिंह
जौनपुर। उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी अमृत योजना की सीवर पाइप को निजी भूमि में जल निगम डाल रहा है। इस मनमानी के विरोध में जमीन के मालिक ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। इसके बावजूद भी काम नहीं रोका गया। बता दें कि नगर के सुन्दरनगर निवासी वीरेन्द्र कुमार तिवारी का आरोप है कि जिला प्रशासन एवं जल निगम मनमानी करते हुए करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा कर रहा है। इस मामले में मेरे द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया था जिस पर उच्च न्यायालय ने मेरे याचिका संख्या 39413 सन 2024 वीरेन्द्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी में स्थगन आदेश दिया है। इस आदेश के क्रम में पूर्व में जारी कार्य को जल निगम ने रोक दिया था। शनिवार को उक्त स्थगन आदेश के गतिमान होने के बावजूद पुनः जल निगम ने जबरन कार्य शुरु कर दिया। जमीन मालिक वीरेन्द्र तिवारी का कहना है कि भूमिधरी मेरी जमीन को कब्जा जबरन किया जा रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र भी दिया परन्तु जबरन हो रहे कार्य को रोका नहीं गया है। स्थगन आदेश के प्रभावी होने के बावजूद उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है।

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