शिवमंगल अग्रहरि
चित्रकूट। चोरी के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को 8 दिन की सजा और दो हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन अधिकारी पीयूष यादव ने बताया कि पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के राजाबागान निवासी मर्शिद शेख को जीआरपी टीम ने चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था जिसके बाद जीआपी थाना प्रभारी दिलीप कुमार मिश्रा ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए समय से गवाहों को पेश कराया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को ग्राम न्यायालय की न्यायाधिकारी खुशबू चन्द्रा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी मर्शिद को जेल में बिताई गई अवधि एवं 8 दिन की सजा के साथ दो हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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