मध्यस्थता केन्द्र में समझौते से निस्तारित हुआ चेक बाउंस का मुकदमा
शिवमंगल अग्रहरि
चित्रकूट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम के मार्गदर्शन में मध्यस्थता केन्द्र में मंगलवार को धारा 138 एनआई एक्ट के मामले मंे सुलह कराई गई। इसके चलते लगभग 8 माह से न्यायालय में लम्बित प्रकरण समाप्त हो गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर जिला जज नीलू मेनवाल ने बताया कि लव सिंह ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में धारा 138 एनआई एक्ट के तहत वाद दायर किया था। जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम द्वारा इस पत्रावली को सुलह समझौते के लिए संदर्भित किया गया था जिसके बाद मध्यस्थता केन्द्र के मध्यस्थ अधिवक्ता राहुल शर्मा ने इस पत्रावली को सुलह समझौते के लिए प्रस्तुत किया और उनके प्रयास से 8 माह से चल रहे इस विवाद में मंगलवार को सुलह के लिए सहमति बन गई और दोनों पक्षों ने सुलहनामा दाखिल किया।
इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम के मार्गदर्शन में मंगलवार को जिला कारागार में निरूद्ध बंदियों के मध्य विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें चयनित न्यायिक अधिकारी सिविल जज सीडि सचिन कुमार दीक्षित ने चिन्हित की गयी 5 पत्रावलियों में से एक में आरोपी द्वारा स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करने पर मुकदमा समाप्त कराया गया।
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