पिता की हत्या के मामले में जेल में बन्द आरोपी की जमानत खारिज
शिवमंगल अग्रहरि
चित्रकूट। पैसे के लिए कुल्हाडी से काटकर पिता की हत्या करने के मामले में जेल में बंद हत्यारोपी बेटे की जमानत सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने खारिज की दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुन्दर मिश्रा ने बताया कि बीती 6 अक्टूबर 2023 को रैपुरा थाने में बगरेही निवासी कमलेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कमलेश के अनुसार 6 अक्टूबर को दोपहर लगभग 3 बजे उसके पिता राधेश्याम द्विवेदी गांव में झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बने पक्के चबुतरे पर बैठे थे। शिकायतकर्ता के अनुसार उनका सबसे छोटा भाई त्रिवेणी प्रसाद हाथ में कुल्हाडी लेकर चबुतरे पर पहुंचा और पैसा मांगने लगा जिस पर पिता ने कहा कि अभी पैसा नहीं है। जिसके बाद त्रिवेणी ने कुल्हाडी से पिता पर हमला कर दिया जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गयी।
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हत्यारोपी त्रिवेणी प्रसाद ने अधिवक्ता के जरिए सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद जिला जज विकास कुमार प्रथम ने हत्यारोपी त्रिवेणी प्रसाद का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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