दुष्कर्म प्रकरण में अभियुक्त को दस साल की सजा, 50 हजार रूपये का जुर्माना
आरएल पाण्डेय
लखनऊ। शौच के लिए गई महिला के साथ जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी के खिलाफ जुर्म साबित हो चुका है। आरोपी का जुर्म साबित होने पर अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दीपक यादव ने अभियुक्त को 10 साल की कड़ी कैद एवं पच्चास हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चन्दन सिंह के अनुसार हरदोई में थाना लोनार क्षेत्र के अम्बेडकरनगर मजरा बरसोहिया निवासी संजय कुमार के खिलाफ 12 मई 2014 की रात गांव की ही एक महिला के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने का आरोप था।
घटना के पहले पीड़िता अपनी भांजी के साथ गांव के पश्चिम शौच के लिए गयी थी, वहां से घर वापस आते समय अभियुक्त तमंचा लेकर मिला और पीड़िता के साथ जबरिया दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर पर गांव के लोगों के आने पर अभियुक्त जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। घटना की रिपोर्ट अदालत के आदेश पर अभियुक्त के खिलाफ थाने पर नामजद दर्ज हुई। विद्वान न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए सबूतों व दलीलों के अलावा पीड़िता के बयानों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ जुर्म साबित पाते हुए उसे 10 साल की कड़ी कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा दी है। न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा जुर्माना धनराशि अदा करने पर उसमें से आधी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर के रुप में भुगतान करने का भी फरमान जारी किया है।
आधुनिक तकनीक से करायें प्रचार, बिजनेस बढ़ाने पर करें विचार
हमारे न्यूज पोर्टल पर करायें सस्ते दर पर प्रचार प्रसार।