धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन…
जौनपुर। धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी के मामले में जज शरद चंद त्रिपाठी की कोर्ट ने सजा सुनाई थी। वादी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत दो के खिलाफ अपहरण और रंगदारी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
जेल से बाहर आएंगे धनंजय सिंह। जमानत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की सजा पर रोक से इंकार कर दिया।
ऐसे में धनंजय सिंह जेल से बाहर तो आ जायेंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। जौनपुर से धनंजय की पत्नी श्रीकला बसपा से चुनाव मैदान में हैं। बतादें कि पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को शनिवार को सुबह आठ बजे जौनपुर जिला कारागार से बरेली जेल शिफ्ट किया गया था।
Breaking News : धनंजय सिंह को जौनपुर जेल से बरेली जेल ले जा रही पुलिस
पुलिस के मुताबिक, शासन के आदेश पर उन्हें शिफ्ट किया गया था। धनंजय बीते छह मार्च से जौनपुर के जिला कारागार में बंद थे। इसी बीच, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी। वहीं, धनंजय सिंह के अधिवक्ता उमेश शुक्ल ने कहा है कि अभी मेरे पास आदेश की कॉपी नहीं आई है। इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता।
आधुनिक तकनीक से करायें प्रचार, बिजनेस बढ़ाने पर करें विचार
हमारे न्यूज पोर्टल पर करायें सस्ते दर पर प्रचार प्रसार।














