मठ पर कब्जा कर सम्पत्ति हड़पने के मामले में आरोपी साधु की जमानत खारिज

मठ पर कब्जा कर सम्पत्ति हड़पने के मामले में आरोपी साधु की जमानत खारिज

देवी प्रसाद शर्मा
आजमगढ़। फर्जी साधु बनकर मठ पर कब्जा करने तथा संपत्ति हड़पने के मामले में सुनवाई करने के बाद अदालत ने आरोपी साधु की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी। इस मामले में बरदह थाना क्षेत्र के भंवतर तथा सराय के लोगों ने 17 जनवरी 2023 को स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके अनुसार भंवतर गांव में स्थित मठ पर आरोपी कल्पदेव यादव पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम भटपुरा थाना खुटहन जिला जौनपुर फर्जी साधु बनकर मठ पर आया तथा मठ के पुजारी ज्ञानदास को विश्वास में लेकर उन्हें ही कागजातों में मृतक दर्ज कराकर मठ पर कब्जा कर लिया। कल्पदेव ने कागजातों में अन्य तरीके से हेराफेरी करके लाखों रुपए की संपत्ति अपने नाम करा ली। इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने आरोपी कल्पदेव यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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