Jaunpur News : हाईकोर्ट का आदेश ताख पर रखकर पूर्व व वर्तमान प्रधान को बचाने के लिये लगाया गया गलत रिपोर्ट
सोनू गुप्ता
रामनगर, जौनपुर। स्थानीय विकास खण्ड क्षेत्र के सिरौली ग्राम पंचायत निवासी सुजीत तिवारी द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका (पीआईएल संख्या-780/2022) अधिवक्ता मोहम्मद नूरुद्दीन खान हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा सुजीत तिवारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी एन्ड आदर्श दाखिल किया गया। इसमें पूर्व प्रधान अंजली देवी तथा वर्तमान प्रधान चंदू प्रजापति के पूर्ण कार्यकाल के विरुद्ध दायर किया गया जिसमें हाईकोर्ट द्वारा यह पाया गया कि पूर्व तथा वर्तमान प्रधान द्वारा अपने कार्यकाल में सरकारी धन का गबन होना पाया गया। हाईकोर्ट द्वारा निष्पक्ष कराने का आदेश 27 अप्रैल 2022 को पारित किया गया।
इसके बाद जिलाधिकारी द्वारा एक टीम गठित किया गया। 2 जून 2022 को जाँच किया गया जिसके उपरांत यह पाया गया कि गबन किया गया है जिसकी रिपोर्ट प्रेषित किया गया। उसके उपरांत शिकायतकर्ताओं द्वारा दोषियों को दण्डित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके उपरांत जिलाधिकारी द्वारा दोबारा टीम गठित कर दी गई। दोबारा जाँच अधिकारी गाँव में 29 सितम्बर 2022 को जाँच किये जिसमे सभी बिन्दुओं पर खामिया मिली। उसके बाद भी जांच अधिकारी द्वारा सभी बिन्दुओ गलत रिपोर्ट लगाकर पूर्व व वर्तमान प्रधान को बचाते हुए रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई। इतना ही नहीं, प्रधान द्वारा शिकायतकर्ता पर फर्जी मुकदमा करवा दिया गया, ताकि शिकायतकर्ता द्वारा दोबारा पीआईएल दाखिल न कर सके।
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