दुकानों व वाणिज्य अधिष्ठानों के लिये साप्ताहिक बन्दी का दिन घोषित
अंकित सक्सेना
बदायूं। जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 (1 व 2) तथा उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1963 के नियम 6 व 7 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं जिला मजिस्ट्रेट वर्ष 2023 के लिए जनपद के नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक बन्दी का दिन घोषित करता हूँ। ये आदेश 01 जनवरी से प्रभावी होंगे।
स्थान साप्ताहिक बन्दी का दिन बन्दी का विवरण:— बदायूॅ रविवार समस्त दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (खराद मशान सहित विद्युत एवं अन्य शक्ति से चलने वाले प्रतिष्ठान, ऑटो मोबाइल शोरूम एवं वर्क शॉप तथा समस्त सर्राफा अधिष्ठान को छोड़कर)। बदायूँ शनिवार खराद मशान सहित विद्युत एवं अन्य शक्ति से चलने वाले प्रतिष्ठान तथा ऑटो मोबाइल शोरूम एवं वर्क शॉप। बदायूॅ मंगलवार समस्त सर्राफा अधिष्ठान। बदायूॅ शुक्रवार समस्त सहकारी संस्था एवं सस्ते गल्ले की दुकान। गुलड़िया रविवार समस्त दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान। दातागंज सोमवार समस्त दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान।
उसैहत सोमवार समस्त दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान। ककराला, वजीरगंज मंगलवार समस्त दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान। उझानी बुधवार समस्त दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान। मुड़िया बुधवार समस्त दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान। बिल्सी, कुवंरगांव बृहस्पतिवार समस्त दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान। अलापुर बृहस्पतिवार समस्त दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान। सहसवान, सैदपुर, रूदायन,फैजगंज बेहटा शुक्रवार समस्त दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान। बिसौली शुक्रवार समस्त दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान।इस्लामनगर, सखानू, उसावॉ, कछला शनिवार समस्त दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान जनपद बदायूॅ के समस्त बीमा कम्पनियां, फाइनेंस कम्पनियां तथा इफको कृषि सेवा केन्द्र रविवार को बंद रहेगे तथा जनपद की एल0 पी0 जी0 (कुकिग गैस) की समस्त दुकाने, सोमवार को बंद रहेगी।
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