मतदान के 48 घण्टे पहले से बन्द रहेंगी शराब की दुकानें: डीएम

मतदान के 48 घण्टे पहले से बन्द रहेंगी शराब की दुकानें: डीएम

शिवमंगल अग्रहरि
चित्रकूट। जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक आनन्द ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन अधिकारी उप्र व उप्र शासन आबकारी अनुभाग के निर्देशों में लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वतंत्र व निर्विघ्न चुनाव संचालन को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से सम्बन्धित क्षेत्रों में आबकारी की सभी दुकानों में बिक्री बन्द रहेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि इस अवधि में किसी भी प्रकार की शराब दुकानें, होटल, रेस्त्रां, क्लब व शराब बेचने व बांटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लोकसभा चुनाव मतदान व मतगणना के दिन मद्य निषेध घोषित कर शांति बनाये रखने व स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने की गरज से संयुक्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में दिये अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्टेªट के आदेश हैं कि सम्बन्धित क्षेत्र में जिले के सभी देशी, विदेशी शराब, मदिरा, बियर मॉडल शॉप, भांग की थोक व फुटकर दुकाने बंद रहेंगी। जिले की सीमा में आठ किमी परिधि की प्रयागराज व मप्र के रीवा-सतना की भी दुकानें 18 मई को शाम छह बजे से 20 मई शाम छह बजे तक मतदान समाप्ति तक षष्टम चरण 25 मई को प्रयागराज की सीमा से आठ किमी परिधि में जिले की सभी शराब दुकानें ओबरी, मुर्का 23 मई को शाम छह बजे से 25 मई छह बजे तक अथवा मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी। इसी प्रकार चार जून मतगणना के दौरान जिले की सभी दुकानें पूरे दिन बन्द रहेंगी। बंदी का कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के मादक पदार्थों का न संचय करेगा न वितरण करेगा और न लेकर चलेगा। उल्लंघन की दशा में ठेकेदारों व दोषी लोगों पर आबकारी अधिनियम व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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