18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों से चुनाव सम्बन्धी कार्य न कराया जाय: डीएम

18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों से चुनाव सम्बन्धी कार्य न कराया जाय: डीएम

अंकित सक्सेना
बदायूं। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० के पत्र द्वारा जारी निर्देश जो नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के अधिकृत प्रत्याशियों व निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु लगाये गये बच्चों को निर्वाचन सम्बन्धी सभी गतिविधियों से तत्काल प्रभाव से रोके जाने के सम्बन्ध में है। उन्होंने नगरीय निकाय निर्वाचन 2023 के अन्तर्गत बदायूँ के समस्त उम्मीदवारों तथा निर्वाचन की तैयारी प्रक्रिया में संलग्न संविदाकारों तथा उनसे कार्य ले रहे संबंधित विभागों को निर्देश दिए है।

उन्होंने निर्देश दिए कि बदायूँ में नगर निकाय निर्वाचन 2023 में चुनाव सम्बन्धी किसी भी प्रक्रिया में तथा किसी भी प्रकार के कार्य में बालक एंव किशोर श्रम (प्रतिषेध एंव विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों व बालकों से किसी भी प्रकार का कार्य न कराया जाये, अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध उक्त अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्यवाही की जायेगी। नगर निकाय निर्वाचन 2023 के समस्त उम्मीदवार तथा सम्बन्धित विभाग के अधिकारी व संविदाकार उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

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