ऋण वसूली मामलों के निस्तारण के लिये 17 व 18 को लगेगी विशेष लोक अदालत
ऋण वसूली मामलों के निस्तारण के लिये 17 व 18 को लगेगी विशेष लोक अदालत
25 मार्च के विशेष लोक अदालत में होगा मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों का निस्तारण
अब्दुल शाहिद
बहराइच। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा कार्यपालक अध्यक्ष उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्री-लिटिगेशन स्तर पर बैंकों के ऋण वसूली मामलों के निस्तारण हेतु 17 व 18 मार्च को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है जबकि 25 ूर्च 2023 को आयोजित विशेष लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों का निस्तारण किया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने आमजन से अपील किया कि मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद एवं बैंक ऋण वसूली से सम्बन्धित वाद यदि लम्बित हों तो सम्बन्धित न्यायालय/ बैंकों में समय से प्रार्थना पत्र देकर अपने वाद का निस्तारण कराते हुए विशेष लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।
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