विशेष लोक अदालत का आयोजन 22 को

विशेष लोक अदालत का आयोजन 22 को

केजी वर्मा एडवोकेट
। उच्च न्यायालय इलाहाबाद न्यायमूर्ति/कार्यपालक अध्यक्ष, उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण अनमोल पाल की अध्यक्षता में न्यायालयों में लम्बित आर्बीट्रेशन निष्पादन वादो के निस्तारण हेतु 22 जनवरी को दीवानी न्यायालय परिसर, मीरजापुर में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

उक्त विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जनपद न्यायाधीश ने सभी अपर जनपद न्यायाधीशगण एवं फाइनेन्स कम्पनियों के अधिवक्तागण की आवश्यक बैठक आहूत कर उन्हें निर्देशित किए कि न्यायालयों में लम्बित आर्बीट्रेशन निष्पादन मुकदमों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में चिन्हित कर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

जनपद न्यायाधीश ने बताया कि विशेष लोक अदालत में मुकदमों का निस्तारण कराने से वादकारी के मुकदमें में लगा न्यायालय शुल्क वापस मिल जाता है, किसी भी पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाता है। लोक अदालत द्वारा पक्षकारों को न्याय आसानी से मिल जाता है और लोक अदालत का अवार्ड (निर्णय) अंतिम होता है, जिसके खिलाफ किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है।

इसलिए पक्षकार व्यक्तिगत तौर पर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने अपने मुकदमों को अविलम्ब निस्तारण हेतु पंजीकृत करा सकता है। द्वितीय बैठक 17 जनवरी को आहूत किया गया है। बैठक में विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी एक्ट बलजोर सिंह, विशेष न्यायाधीश ई. सी.एक्ट जितेन्द्र मिश्रा, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सन्तोष कुमार त्रिपाठी, अपर जिला जज पंचम चन्द्रशेखर मिश्रा, अपर जिला जज/अति. पॉक्सो एक्ट तालेवर सिंह, अपर जिला जज (एफ.टी.सी.) / सचिव लाल बाबू यादव तथा अधिवक्ता गण उपस्थित रहे।

उक्त अवसर बैठक।में विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने समस्त अधिवक्ता बन्धुओ एवं आर्बीट्रेशन के पक्षकारों से अपील करते है कि वह अपने-अपने आर्बीट्रेशन के मुकदमों को सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित होकर अविलम्ब पंजीकृत करा लेवें और अपने मुकदमों का निस्तारण कराकर विशेष लोक अदालत का लाभ उठायें।

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