जेल से रिहा हुये सपा नेता आजम खां
जेल से रिहा हुये सपा नेता आजम खां
भारी समर्थकों को देख आजम की आंखें आई डबडबा
सीतापुर। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खां 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए। उन्हें लेने के लिए उनके दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब आजम के साथ ही शिवपाल यादव भी सीतापुर जेल पहुंचे। सभी कागजी कार्रवाई के बाद आजम खां रिहा होकर बेटों के साथ जेल से रवाना हो गए। आजम खां कभी भी रामपुर पहुंच सकते हैं। 27 महीने बाद वह घर पहुंच रहे हैं ऐसे में उनके स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि जब आजम खां उनके घर आए तो उन्होंने नाश्ते में आलू और पनीर के पराठे खाए। गुप्ता ने ये भी बताया कि अखिलेश यादव ने ही आजम खां का पूरा ध्यान रखने को कहा था। उनके परिवार की हर तरह से मदद करने को कहा था।
गुप्ता ने बताया कि आजम इसलिए उनसे मिलने आए थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ऐसे में वह मुझे देखने आए थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या आजम अखिलेश यादव से नाराज हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। जेल से रिहाई के बाद सपा नेता आजम खां सबसे पहले पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे। यहां समर्थकों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। समर्थकों का बड़ा हुजूम आजम के पहुंचने से पहले ही वहां मौजूद था। उनके समर्थक आजम खां जिंदाबाद और आजम तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाते नजर आए। करीब आधे घंटे रहने के बाद आजम यहां से रवाना हो गए। भीड़ के चलते उन्हें अपनी कार तक पहुंचने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ा। इस बीच मीडिया ने फिर से उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वह कुछ नहीं बोले।
आजम की रिहाई पर अखिलेश यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न आने पर कई कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि उन सभी पर विराम लगाते हुए सपा मुखिया ने ट्वीट कर आजम का स्वागत किया है। अखिलेश ने लिखा, सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक आजम खान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नए मानक दिए हैं। पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों-मुकदमों में बाइज्जत बरी होंगे। झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं! पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खां जेल से रिहा होकर सबसे पहले सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर जाएंगे। आजम की रिहाई के बाद हुआ भी ऐसा ही। वह जेल से रिहा होकर सबसे पहले वहीं पहुंचे। कहा जाता है कि यह विधायक आजम के सुख दुख के साथी रहे हैं। आजम खां को हिदायत दी गई है कि वह किसी मीडिया आदि से बात न करें, यही वजह है कि उनकी कार का शीशा नीचे नहीं हुआ और उन्होंने किसी से भी बात नहीं की।
अब्दुल्ला आजम ने सीतापुर पहुंचकर पत्रकारों से बात कर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हमें न्याय दिया। वह अपने भाई अदीब आजम के साथ सीतापुर पिता आजम खां को लेने पहुंचे हैं।रामपुर में कोतवाली थाने से जुड़े मामले में सपा नेता आजम खान की रिहाई से पहले सीतापुर जिला जेल के बाहर पुलिस ने कड़ी कर दी है चौकसी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आजम के बेटे अदीब ने कहा कि मैं शीर्ष अदालत के फैसले से बहुत खुश हूं। रिहाई के बाद हम सीधे रामपुर जाएंगे। खबर है कि आजम की रिहाई के मद्देनजर सपा विधायक आशु मलिक सीतापुर जेल पहुंच गए हैं। सपा नेता आजम खां करीब 28 महीने से जिला कारागार में बंद हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम भी कारागार में निरुद्ध थे। पत्नी और बेटे को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आजम खां पर 85 से अधिक केस दर्ज हैं। एक मामले में उनको जमानत मिलना बाकी थी।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी। रामपुर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सॉफ्ट कॉपी भी दाखिल कर दी गई थी, लेकिन प्रमाणित कॉपी समय से दाखिल नहीं की जा सकी थी। सीतापुर जेल अधीक्षक एसके सिंह ने बताया कि दो मामलों में उनकी रिहाई के आदेश आने बाकी हैं, जो कि गुरुवार को छह बजे तक कारागार नहीं पहुंच सके थे। अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट में तारीख पर उपस्थित नहीं होने पर विधायक अब्दुल्ला आजम और उनकी मां एवं पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा के खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट बृहस्पतिवार को कोर्ट ने सशर्त वापस ले लिए। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके के साथ ही अब्दुल्ला आजम को हर तारीख पर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है जबकि उनकी मां डॉ. तजीन फात्मा को सेहत संबंधी समस्या को देखते हुए आवश्यकता पर ही कोर्ट के बुलाने पर उपस्थित होने की छूट दे दी गई है। उनकी हाजिरी जरिए अधिवक्ता स्वीकार की जाएगी।सपा नेता आजम खां के बेटे एवं स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था।
इस मामले में अब्दुल्ला आजम के साथ ही उनकी मां एवं पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा और पिता आजम खां भी आरोपी हैं। हालांकि इस मामले में तीनों की जमानत मंजूर हो चुकी है। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है, जिसमें बुधवार 11 मई को सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम और उनकी डॉ. तजीन फात्मा कोर्ट में पेश नहीं हुए थे और अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिरी माफी व स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे।इसके बाद बृहस्पतिवार को विधायक अब्दुल्ला आजम और उनकी मां एवं पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा कोर्ट में पेश हुए और वारंट रिकॉल (वापस करने) के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों के वारंट सशर्त वापस ले लिए। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार 16 मई को होनी है।
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