वांछित अभियुक्त के विरुद्ध की गयी धारा 82 की कार्यवाही
देवी प्रसाद शर्मा
आजमगढ़। पूर्व की घटना एसटीएन नं. 345/1985 धारा 302, 452 भादंवि सरकार बनाम देवानन्द सिंह थाना कोतवाली आजमगढ के प्रकरण में न्यायालय ए.एस.जे. 6 आजमगढ द्वारा अभियुक्त देवानन्द सिंह पुत्र रामानन्द सिंह निवासी मुहल्ला पाण्डेय बाजार थाना कोतवाली स्थायी पता घोडहरा थाना दुबहड जनपद बलिया के विरुद्ध 82 द.प्र.स की आदेशिका जारी किया गया है।
न्यायालय द्वारा अभियुक्त देवानन्द सिंह पुत्र रामानन्द सिंह निवासी मुहल्ला पाण्डेय बाजार थाना कोतवाली स्थायी पता घोडहरा थाना दुबहड जनपद बलिया के विरुद्ध जारी 82 द.प्र.स. आदेशिका के क्रम मे थाना कोतवाली से उ.नि. चन्द्रभान यादव द्वारा न्यायाल द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के घर जनपद बलिया जाकर किया गया।
अभियुक्त अपने घर पर मौजूद नहीं मिला। वह अपने घर से विगत 4 वर्षो से फरार है। 82 द.प्र.स. की आदेशिका की प्रति मौके पर मौजूद ग्रामीणों के समक्ष अभियुक्त के घर पर व आस—पास के बाजारों में जाकर चस्पा किया गया तथा नियमानुसार आदेशिका के तामीला की कार्यवाही की गयी।
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