दिल्ली-एनसीआर में डीजी सेट पर लगायी गयी पाबंदी खत्म
दिल्ली-एनसीआर में डीजी सेट पर लगायी गयी पाबंदी खत्म
नई दिल्ली, 7 मार्च (पीएमए)। गर्मियां शुरू होते ही ग्रेडेड रेस्पान्स एक्शन प्लान के तहत डीजल जेनरेटरों पर लगा बैन भी हटा दिया गया है। सीपीसीबी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमिटी ईपीसीए ने इस बैन को 15 अक्टूबर से लगाया था। इसके भंग होने के बाद कमिशन फार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर ने इस बैन को जारी रखते हुए सीपीसीबी को निर्देश दिए थे। डीजल जेनरेटरों पर लगा यह बैन सर्दियों के शुरू होते ही 15 अक्टूबर से लागू कर दिया जाता है।
हालांकि 2017 से 2020 के दौरान इस बैन को फरवरी के मध्य या अंतिम हफ्ते में हटा लिया जाता था लेकिन इस बार फरवरी में दिल्ली-एनसीआर के लोगों को महीने के अंत तक प्रदूषण से राहत नहीं मिली। इस वजह से इस बैन को कुछ देरी से हटाया गया। सीपीसीबी ने 5 मार्च को बैन हटाने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को लेटर भेज दिए हैं। इस बैन को लागू करने से नोएडा, गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा आदि में काफी मुश्किलें आई थीं। इन शहरों में कई जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूरी तरह डीजल जेनरेटरों पर निर्भर थी, इसलिए इन शहरों को आंशिक राहत भी दी गई थी।
–इनसेट–
प्रदूषण रोकने के लिये उठाये जा रहे कदम
सीपीसीबी के चेयरमैन शिवदास मीना ने एक पत्र लिखकर कहा कि अब दिल्ली-एनसीआर में डीजल जेनरेटरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मौसम विभाग से हमें पूर्वानुमान मिला है कि प्रदूषण स्तर में आने वाले दिनों में और कमी आएगी लेकिन इस बैन के हटने के बाद भी डस्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन साइटों, सोशल मीडिया पर मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई, हाट स्पाट्स की निगरानी, ओपन बर्निंग, सड़क की धूल, लैंडफिल साइट पर आग रोकने के इंतजाम, सड़क पर पानी के छिड़काव और मैकेनाइज्ड स्विपिंग आदि के लिए उठाए जा रहे कदम जारी रहेंगे।
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