विल्लुपुरम। तमिलनाडु के पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक राजेश दास को एक महिला आईपीएस अधिकारी का यौन उत्पीड़न करने मामले में दोषी ठहराया गया है। विल्लुपुरम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक को शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने उनपर 20,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मालूम हो कि महिला अधिकारी ने फरवरी 2021 में वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मालूम हो कि इससे पहले साल 2021 में AIADMK सरकार ने दास पर महिला IPS अधिकारी द्वारा आरोप लगाने के बाद निलंबित कर दिया था और इस मामले में छह सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था।
मालूम हो कि अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों में से एक अमजद अली ने बताया कि अदालत ने तत्कालीन चेंगलपट्टू के पुलिस अधीक्षक कन्नन को भी दोषी पाया, जिनका नाम प्राथमिकी में भी था। उन्होंने महिला अधिकारी को शिकायत दर्ज करने से रोकने की कोशिश की थी।
महिला आईपीएस अधिकारी द्वारा दास पर आरोप लगाने के बाद तमिलनाडु के कई राजनेताओं ने तत्कालीन AIADMK के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की थी। उस दौरान मुख्यमंत्री स्टालिन विपक्ष में थे। उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर राज्य सरकार दास के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो उनकी पार्टी डीएमके राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी।
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