अन्तरप्रान्तीय शराब तस्करों को सजा होने से मचा हड़कंप

अन्तरप्रान्तीय शराब तस्करों को सजा होने से मचा हड़कंप

अनिमेष कुमार
भभुआ (बिहार)। मध उत्पाद अधिनियम के तहत अंतर प्रांतीय तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। उनकी हर गोरखधंधे पर न्यायालय मध निषेध एवं पुलिस विभाग पहली नजर रखकर सख्त से सख्त सजा दिलाने का कार्य में लगे हुए हैं। उसी प्रकार विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय न्यायालय में 3166 मुकदमा लंबित है। जबकि शराब सेवन करने वालों से मै 3288 लोगों से 89 लाख 45 हजार रुपए अर्थदण्ड लगाकर निष्पादित किया। न्यायालय ने 09 शराब तस्करों को 5 वर्ष से 10 वर्ष तक सजा मुकर्रर किया है।

वहीं इन तस्करों के ऊपर एक लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक अर्थदण्ड भी लगाया है। कैमूर उत्पाद विशेष लोक अभियोजक द्वितीय अनन्य निशिकांत नीलेश ने बताया कि शराब सेवन करने वाले को एक बार हिदायत देकर जुर्माना लगाकर उनका कमर तोड़ने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि शराब तस्करों को द्वितीय न्यायालय के न्यायाधीश सुनील कुमार चौबे की अदालत ने 9 लोगों को सख्त से सख्त सजा दिया है ताकि आने वाले दिनों में तस्करों के अंदर भय बरकरार हो।

उन्होंने कहा कि आगामी 2023 में लम्बित मुकदमों का यथा शीघ्र निष्पादन होगा। सभी तस्करों को सख्त से सख्त सजा देकर जेल की सलाखें में डालने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बिहार को नशा मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि शराब बंद होने से गृहक्लेश, हत्या, दुर्घटना अन्य घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि अन्तरप्रान्तीय शराब तस्करों में द्वितीय न्यायालय से सजा मुकर्रर होने पर हड़कम्प मचा हुआ है। उन्होंने बताया कि शराब तस्करों के प्रति पुलिस कठोर से कठोर दण्ड देने का प्रवधान के तहत सजा देने में मदद कर रहे हैं।

आधुनिक तकनीक से करायें प्रचार, बिजनेस बढ़ाने पर करें विचार
हमारे न्यूज पोर्टल पर करायें सस्ते दर पर प्रचार प्रसार।

 

Jaunpur News: Two arrested with banned meat

Jaunpur News : 22 जनवरी को होगा विशेष लोक अदालत का आयोजन

Job: Correspondents are needed at these places of Jaunpur

बीएचयू के छात्र-छात्राओं से पुलिस की नोकझोंक, जानिए क्या है मामला

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Read More

Recent