पॉक्सो एक्ट एवं बाल विवाह मुक्त कार्यशाला का हुआ आयोजन

पॉक्सो एक्ट एवं बाल विवाह मुक्त कार्यशाला का हुआ आयोजन

अंकित सक्सेना
बदायूँ। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन’ फाउण्डेशन (यू एस) नई दिल्ली के सहयोग से संचालित प्रोजेक्ट “न्याय तक पहुंच“ कार्यक्रम के अंतर्गत संस्था काशी समाज शिक्षा विकास संस्थान उत्तर प्रदेश के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सभागार कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक महेश चन्द्र गुप्ता, विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी मनोज कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सारिका गोयल, जिला प्रोबशन अधिकारी अभय कुमार की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय हितधारकों के साथ एक दिवसीय पोक्सो एक्ट पर कार्यशाला एवं बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत बनाने में सहयोगी ग्राम प्रधानों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ मां सरस्वती का दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण किया गया। सदर विधायक द्वारा 50 ग्राम पंचायत के प्रधानों एवं वॉलिंटियर्स एवं स्टेकहोल्डर्स, सामाजिक संस्थाओं से कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, अभिशाप है। अतः हम सभी को इसका पूर्ण विरोध करना चाहिए। कार्यशाला में आए सभी प्रतिभागी कहीं भी अगर बाल विवाह हो रहा होगा तो संबंधित अधिकारियों को सूचना देकर उसको रोकने का पूर्ण प्रयास करेंगे। सदर विधायक, जिलाधिकारी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 50 ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों को शॉल ओढ़ाकर एवं प्रतीक देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि द्वारा संबंधित ग्राम प्रधानों को बाल विवाह, बाल श्रम, बाल यौन, शोषण बाल तस्करी से मुक्त करने हेतु आवाहन किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पोक्सो एक्ट पर जानकारी दी गयी। उन्होंने बताया कि पोक्सो एक्ट ना सिर्फ 18 वर्ष से कम उम्र लड़किओं बल्कि लड़को के साथ हुए अपराधों के लिए भी लागू होता हैं। इसी क्रम में प्रोजेक्ट“ न्याय तक पहुंच“ के प्रोजेक्ट मैनेजर गौरव शंखधार द्वारा परियोजना का परिचय देकर प्रोजेक्ट के अंतर्गत की जा रही गतिविधियों पर चर्चा कर प्रधानों से सहयोग की अपेक्षा का अनुरोध किया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष डॉ. मनवीर सिंह द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में विस्तार से चर्चा कर लोगों को जानकारी दी गई जिसमें उन्होंने बताया ना की गुड्डे गुड़ियों का खेल। उन्होंने कहा कि हम सभी को स्वयं को बदलना होगा इसके उपरांत अपने आसपास के लोगों को भी इस पहल के साथ जोड़ना होगा। उन्होंने बताया कि यदि 18 वर्ष से पूर्व लड़की की और 21 वर्ष से पूर्व लड़के की शादी होती है तो उस उसे शादी में भाग करने वाले समस्त लोगों को सजा का प्रावधान है और जुर्माना भी देना होगा। जिला प्रोबशन अधिकारी द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी विवरण देकर संसद द्वारा किए गए कार्य की सराहना की गई। सहायक श्रमायुक्त अजीत कन्नौजिया जी द्वारा बाल श्रम के बारे में जानकारी दी साथी बाल श्रम को रोकने हेतु लोगों से आवाहन किया गया। सहायक उप निरीक्षक भीमराज द्वारा लोगों को बाल तस्करी जागरूक कर विस्तार से जानकारी दी गयी। संस्था काशी समाज शिक्षा विकास संस्थान, सचिव मीना सिंह द्वारा समस्त अतिथियों कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर एएचटीयू प्रभारी मनोज वर्मा, संस्था समन्वयक देवेन्द्र पाल, बाल संरक्षण अधिकारी रवि कुमार, आरती, रूबी, सोनी, सुग्रीव सुनील, गंगा सिंह, अनुपम आदि उपस्थित रहे।

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