नौ बालक व किशोर श्रमिकों को कार्य से कराया गया मुक्त

नौ बालक व किशोर श्रमिकों को कार्य से कराया गया मुक्त

अंकित सक्सेना
बदायूँ। जिलाधिकारी मनोज कुमार एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देश पर शहर के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत 09 बालक/किशोर श्रमिकों को कार्य से मुक्त कराया गया तथा बालश्रमिको से कार्य कराने वाले सेवायोजकों को नोटिस जारी किए गए। बाल श्रमिकों को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बच्चों का मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहां आयु परीक्षण कराकर, बच्चों एवं उनके अभिभावकों की काउंसलिंग के उपरान्त उनके माता पिता के सुपुर्द कर दिया जाएगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से दोषी पाए जाने पर सेवायोजकों के विरूद्ध रूपये 20000/-से लेकर रूपये 50000/- तक जुर्माना या 2 वर्ष की सजा या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। सभी सेवायोजकों से अनुरोध किया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों/बालकों को काम पर न लगाएं इससे न केवल उनके साथ दुर्घटना आदि की संभावना बनी रहती है अपितु उनके शिक्षा व स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। विशेष बाल श्रम आभियान में टीम का नेतृत्व सतेंद्र मिश्र श्रम प्रवर्तन अधिकारी बदायूं तथा टीम के साथ श्रम विभाग से विचित्र सक्सेना वरिष्ठ सहायक, रूबेश, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी विनोद वर्धन, रवि कुमार, चाइल्ड लाइन प्रभारी कमल शर्मा एवं दुष्यंत शर्मा आदि मौजूद रहे।

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