13 जुलाई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

13 जुलाई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

शिवमंगल अग्रहरि
चित्रकूट। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना के चलते आगामी 11 मई प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि का परिवर्तन कर दिया गया है। जिसके तहत अब आगामी 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव अपर जिला जज नीलू मेनवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर आगामी 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जिसमें जिला एवं पुलिस प्रशासन की अति व्यस्तता को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा अब आगामी 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने के निर्देश दिए गए है।
प्रभारी सचिव ने बताया कि 13 जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम के निर्देश पर शमनीय आपराधिक वाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम वाद, श्रम, बैंक वसूली, विद्युत अधिनियम एवं जल वाद, सेवा मामले, पारिवारिक, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व, चकबन्दी, किराएदारी, सुखाधिकार वाद, स्थायी निषेधाज्ञा, सिविल वाद, राजस्व वसूली, विनिर्दिष्ट अनुतोष वाद, मोटर वाहन ई-चालान, लघु आपराधिक वादों का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही ऐसे मामले, जो अभी न्यायालय के समक्ष नहीं आए है, उनका प्री लिटिगेशन के माध्यम से विशेषकर पारिवारिक मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसी प्रकार उपभोक्ता फोरम तथा आर्बिट्रेशन सम्बन्धित वादों का निस्तारण किया जाएगा। जिसमें अधिक से अधिक लोग प्रतिभाग करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाए।

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