राघवेंद्र पाण्डेय
अमेठी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने शराब व्यवसाइयों पर अब खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत कार्यवाही करना प्रारम्भ कर दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिद्धार्थ कुमार ने गौरीगंज स्थित आकाश सिंह की शराब की दुकान का निरीक्षण किया।
मौके पर बिना FSSAI लाइसेंस के कारोबार करने पर आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उप्र, लखनऊ से अभियोजन सहमति लेकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा-31 अंतर्गत मुक़दमा दायर किया गया है। जनपद में देशी एवं अंग्रेजी शराब तथा बियर की लगभग 200 से अधिक दुकाने हैं जिन्हें आबकारी विभाग से आपूर्ति लाइसेंस जारी किया गया है किन्तु शराब विक्रय हेतु आवश्यक FSSAI लाइसेंस लिए बगैर कई कारोबारियों द्वारा कारोबार किया जा रहा है।
पिछले साल कुछ कारोबारियों ने FSSAI लाइसेंस लिया था किन्तु कई कारोबारियों द्वारा समय से रिन्यूअल नहीं कराया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा ऐसे सभी कारोबारियों को चिन्हित कर अब मुकदमे की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। बिना FSSAI लाइसेंस के कारोबार करने पर 6 माह के कारावास एवं 5 लाख तक के अर्थदंड का प्रविधान है।
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