HomeJaunpurहत्यारोपी पति व सास को उम्रकैद

हत्यारोपी पति व सास को उम्रकैद

हत्यारोपी पति व सास को उम्रकैद

दो लाख रूपये दहेज की मांग को लेकर जलाया
तेजस टूडे सं.
सूर्यमणि पाण्डेय
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय शारिक सिद्दिकी की अदालत ने मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में नौ वर्ष पूर्व हुई हत्या के आरोपी पति व सास को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा शंकर लाल यादव निवासी ग्राम कौलापुरनंद पट्टी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ने मुंगराबादशाहपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया कि उसकी बहन गीता की शादी 6-7 वर्ष पूर्व कृष्ण कुमार यादव निवासी भीखपुर भुसौला थाना मुंगराबादशाहपुर के साथ हुई थी। इसमें अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया गया था किंतु शादी के बाद से ही पति, सास व पारसनाथ, राम पदारथ तथा मिठाई लाल उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। बहन ने फोन करके बताया कि ससुराल वाले 2 लाख रुपए दहेज मांग रहे हैं और न देने पर जान से मार डालने की धमकी दे रहे हैं।
4 दिसंबर 2016 को बहन के ससुर ने मुंबई से फोन करके बताया कि तुम्हारी बहन जल गई है और स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल पहुंचने पर बहन गीता ने बताया कि उसके पति कृष्ण कुमार और सास रामरती देवी ने मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे और उसके 3 वर्षीय पुत्र अभिनव को जला दिया। अभिनव की घटना वाले दिन ही रात 1:00 बजे अस्पताल में मृत्यु हो गई जबकि गीता की मृत्यु 16 दिसंबर 2016 दौरान इलाज स्वरूप रानी अस्पताल इलाहाबाद में हुई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाते हुए पति कृष्ण कुमार यादव को आजीवन कारावास व 70000 रुपए अर्थदंड से तथा सास रामरती देवी को आजीवन कारावास व 25000 अर्थदंड से दंडित किया।

आधुनिक तकनीक से करायें प्रचार, बिजनेस बढ़ाने पर करें विचारहमारे न्यूज पोर्टल पर करायें सस्ते दर पर प्रचार प्रसार।

 JAUNPUR NEWS: Hindu Jagran Manch serious about love jihad

Job: Correspondents are needed at these places of Jaunpur

600 बीमारी का एक ही दवा RENATUS NOVA

Must Read