श्रम विभाग ने अभियान चलाकर मुक्त कराये 4 बाल श्रमिक
अब्दुल शाहिद
बहराइच। श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश तथा जिलाधिकारी मोनिका रानी व पुलिस अधीक्षक प्रशान्त वर्मा के निर्देशानुसार मंगलवार को बालश्रम निरोधक अभियान अन्तर्गत श्रम विभाग, एएचटीयू यूनिट, एसजेपीयू यूनिट, प्रथम संस्था और चाइल्डलाइन की संयुक्त टीम द्वारा जरवल कस्बा और कैसरगंज में छापे मार कर कुल 4 बाल श्रमिकों को कार्य से अवमुक्त कराया गया व 2 सेवायोजकों के विरूद्ध निरीक्षण टिप्पणी जारी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।
यह जानकारी देते हुए श्रम प्रवर्तन अधिकारी रिज़वान खान ने बताया कि अवमुक्त कराए गए बच्चों का आयु व चिकित्सकीय परीक्षण कराकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री खान ने बताया कि खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध दो वर्ष तक की सजा या रू. 50000 तक का जुर्माना तथा गैर खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर सेवायोजक को एक माह तक की सजा या रू. 10000 तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
श्री खान जनपदवासियों से अपील की है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों वा किशोरों से काम न लें। श्रम प्रवर्तन अधिकारी रिजवान खान के नेतृत्व में संचालित अभियान के डीटीआरपी चंद्रेश यादव, एएचटीयू से आशुतोष यादव, एसजेपीयू से नेहा यादव, चाइल्ड लाइन सबसेंटर जरवल से सरिता सिंह, विनोद सिंह, रणविजय सिंह व अंचल सिंह, श्रम विभाग से नूर मोहम्मद व अजय सिंह सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।
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