JAUNPUR NEWS : पूर्व विधायक स्व. अफजाल अहमद की पुत्री सहित आधा दर्जन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

JAUNPUR NEWS : पूर्व विधायक स्व. अफजाल अहमद की पुत्री सहित आधा दर्जन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

इशरत हुसैन
जौनपुर। शहर कोतवाली पुलिस ने पूर्व विधायक की पुत्री समेत सात के खिलाफ धोखाधड़ी हुआ जान से मारने की धमकी देने का मामला न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया है। आशिफ महबूब पुत्र महबूब आलम निवासी बरहदुवरिया थाना कोतवाली का निवासी है। न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि अफसा खानम पत्नी सरफराज अहमद पुत्री अफजाल अहमद खान निवासी उमर खां और चंदा बेगम पत्नी आफताब अहमद, मोहम्मद हसीन पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासीगण मोहल्ला मीरमस्स और अबरार अहमद नबी हसन मोहल्ला रशीदाबाद, अंसार अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी तमरसापुर थाना सरायख्वाजा, निशाकांत पत्नी दिनेश सिंह, शिशिर सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी गोधना के खिलाफ न्यायालय में 156/3 का प्रार्थना पत्र दिया कि मदरसा कोरनिया गोपालापुर शायरी में बतौर अध्यापक एवं कार्यवाहक प्रधानाचार्य पद पर सेवारत है। विद्यालय के प्रबंधक जाबिर महबूब पुत्र महबूब आलम खान है।

उक्त विद्यालय में शासनादेश 1938 दिनांक 19 मई 1993 व शासनादेश संख्या 20:46, 25 जून 1993 के अनुसार फुरकानिया जूनियर कक्षा 6 से 8 तक अध्यापकों का कुल पद 5 स्वीकृत रहा। इसमें अमीर अहमद, फिरदौस अहमद, समसुद्दीन आलम, नियाज अहमद, बिस्मिल्लाह कार्यरत रहे तथा विद्यालय में तह तानिया पद के लिए कुल 18 पद सुरजीत है। इसमें मोहम्मद अमीन, असरार अहमद, सरवर निजाम, मोहम्मद उमर, निसार अहमद, फखरुल इस्लाम, सुल्तान अहमद, वास सुल्तान अहमद के स्थान पर आसिफ महबूब कार्यरत हैं। उस समय विद्यालय के प्रबंधक अफजाल अहमद जो सामाजिक क्रिया—कलापों में सक्रिय तथा सदर विधायक भी रहे। पिता का कार्य उनकी पुत्री अफशा करती रही। अफसा खाना अनुचित लाभ की प्रत्याशा में कई लोगों की फर्जी नियुक्ति भी उक्त स्थान में कराई जिसे समय-समय पर पत्राचार करके रोका गया था। सलाउद्दीन निवासी मोहल्ला मुन्ना टोला जो उक्त मदरसे में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत रहे, ने अफशा खानम की साजिश में स्वयं को विद्यालय का कार्यवाहक प्रधानाचार्य घोषित करके विद्यालय का काफी रुपया बैंक द्वारा आहरित किया जिन्हें कमेटी द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए 25 मार्च 2021 को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया।

निशाकांत सिंह शिशिर सिंह फर्जी ढंग से विद्यालय में साजिश करके विद्यालय में नियुक्ति लेकर करोड़ों रुपए सरकारी धन का दुरुपयोग किया। इसलिए उनके खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 29/21 धारा 419, 420, 467, 468, 471 एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अबरार अहमद अंसार अहमद जो दबंग किस्म के व्यक्ति पूर्व विधायक अफजाल अहमद की पुत्री अप्सा खनन की साजिश में उपरोक्त अबरार अहमद, अंसार अहमद दूरभि संधि करके बिना किसी पद सृजन के जाली फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार किया तथा अध्यापक कर्मचारी उपस्थिति पंजिका में सबसे अंतिम कालम में कई पत्रों पर अपना गलत ढंग से हस्ताक्षर बनाया एवं स्वयं को विद्यालय का सहायक अध्यापक घोषित करते हुए करोड़ों रुपए का दुरुपयोग किया। पूर्व प्रबंधक अफजाल अहमद कि उक्त कूट रचना धोखाधड़ी के कारण उन्हें दिनांक 14 नो 2000 19 को मैनेजर पद से विद्यालय कमेटी द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। अबरार एवं अंसार अहमद आदित्य फर्जी नियुक्ति एवं अन्य कार्यवाही के बाबत शासन में जाबिर महबूब द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया।

शासन द्वारा एसएम पांडेय संयुक्त निदेशक जांच अधिकारी के आदेश रिपोर्ट प्रबंधक की शिकायत सही पाई गई तथा संपूर्ण मामले की विस्तृत जांच उपरांत मामले में कूटरचना करके अभियुक्तगण द्वारा 17 साल का वेतन प्राप्त करने का प्रयास किया गया तथा अंसार व अबरार अहमद द्वारा उपस्थित पंजिका पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं लिपिक के पद पर फर्जी जाली कूटरचित हस्ताक्षर बनाया हुआ पाया गया। 13 अगस्त 2020 को निदेशक इंदुमती अनियमित रूप से हुई नियुक्ति को निरस्त करने का आदेश हुआ। अफसा खानम पत्नी सरफराज अहमद पुत्री पूर्व बकवास मैनेजर अफजाल अहमद आधुनिक टीचर के रूप में मानदेय पर उपरोक्त विद्यालय में अपनी नियुक्ति करा लिया। अपने पिता की बर्खास्तगी के कारण वादी से रंजिश रखने लगी एवं अनुचित ढंग से दबाव बनाकर स्थाई रूप से विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्त होना चाहती थी। दूसरी तरफ वादी ने अपने दावे में यह भी कहा है कि अफशा अपने पिता अफजाल अहमद की फर्जी हस्ताक्षर इत्यादि बनाकर अन्य अभियुक्तों को नौकरी आदि से प्राप्त धन का हिसाब किताब रखती रही। चंदा बेगम पत्नी आफताब अहमद बर्खास्त मैनेजर अफजाल अहमद के भाई की पत्नी है तथा दबंग किस्म की महिला है। चंदा के बारे में यह भी लिखा गया है कि वह विधायक की पुत्री अफशा की कूट रचना में मदद करती रही। मोहम्मद हसीन पुत्र मोहम्मद हनीफ विद्यालय में प्रबंध समिति के सदस्य हैं।

मोहम्मद हसीन जो समय-समय पर विद्यालय के गोपनीय कागजात अफसा खानम को उपलब्ध कराते रहें तथा अफशा खानम अपने पिता के प्रबंधक होने का दुरुपयोग करते हुए अपनी चाची चंदा बेगम व सदस्य मोहम्मद नसीम की शादी एवं सहयोग से अपने पिता अफजाल अहमद को गुमराह करके अनुचित लाभ की प्रत्याशा में बिना किसी पद सूजन के जाली फर्जी एवं कूट रचना के आधार पर उक्त विद्यालय में कई अध्यापकों की नियुक्ति किया। इस बात की शिकायत जब वादी ने कोतवाली पुलिस से किया किसी बात की रंजिश रखते हुए अभियुक्त गणों ने 24 अगस्त 2021 समय लगभग दिन के 3 बजे अभियुक्तगणों ने वादी को जान से मारने की नियत से रोक लिया और भद्दी भद्दी गाली देते हुए उन पर हमला किया जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक समेत उच्चाधिकारियों को लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर कोई कार्यवाही ना होने के कारण न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर धारा 419, 420, 467, 468, 471 120b व 504, 506 आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत कर विवेचना चौकी प्रभारी पुरानी बाजार आफताब आलम को सौंप दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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