JAUNPUR NEWS : घरेलू हिंसा पीड़ित महिला को ग्राम न्यायालय से मिला इन्साफ
चन्दन अग्रहरि
शाहगंज, जौनपुर। स्थानीय नगर के ग्राम न्यायालय ने पिछले साढ़े 3 साल से मायके में रह रही घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न की पीड़िता को राहत देते हुए उसके पक्ष में फैसला सुनाया है। न्यायाधिकारी दिनेश दिवाकर ने ससुराल पक्ष के लोगों को पीड़िता को घर में ससम्मान जगह देने, उसे हर महीने भरण पोषण के लिए सात हजार रुपया देने और घरेलू हिंसा के एवज में दो लाख रुपए नकद चुकाने का आदेश दिया है। पुलिस को निर्देश दिया कि पीड़िता को सारी चीजें दिलाना सुनिश्चित करें।
बताते चलें कि खेतासराय थाना क्षेत्र के मानी कलां निवासी राधा गुप्ता की शादी मई 2015 में भदोही जनपद के सुरियावां निवासी सुनील कुमार से हुई थी। पीड़िता राधा गुप्ता के मुताबिक शादी में यथासंभव दहेज देने के बावजूद ससुराल के लोग ऑल्टो कार की लगातार मांग कर रहे थे। इस वजह से उसे प्रताड़ित किया जाता और मारा पीटा भी जाता था। पीड़िता के मुताबिक मार्च 2019 में उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया और कार लेकर ही वापस लौटने की धमकी दी। पीड़िता ने उक्त मामले में ग्राम न्यायालय में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण कानून के तहत पति सुनील कुमार, ससुर मानिक चंद्र, सास उर्मिला और देवर विजय शंकर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पीड़िता का पक्ष सुनने और साक्ष्यों को परखने के बाद न्यायाधिकारी ने अपना फैसला सुनाया।
फैसले में न्यायाधिकारी ने कहा कि पीड़िता को ससम्मान घर में वापस प्रवेश दिया जाए और उसका उत्पीड़न व घरेलू हिंसा न हो। ऐसा न होने पर ससुराल पक्ष इसके एवज में पीड़िता को प्रति माह 4 हजार रुपए दे। ससुराल वालों के पास पड़ा पीड़िता का सारा स्त्री धन वापस दिया जाए। घरेलू हिंसा से हुए नुकसान के एवज में पीड़िता को तीन महीने के भीतर दो लाख रुपए अदा किए जाएं। इसके अलावा पीड़िता के भरण पोषण और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सात हजार रुपए हर महीने दिए जाएं। इसके अलावा न्यायाधिकारी ने थानाध्यक्ष को पीड़िता की जरूरत के मुताबिक सहयोग करने का आदेश दिया।
आधुनिक तकनीक से करायें प्रचार, बिजनेस बढ़ाने पर करें विचार
हमारे न्यूज पोर्टल पर करायें सस्ते दर पर प्रचार प्रसार।