छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष की सजा व 15 हजार रुपये का लगा अर्थदण्ड
छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष की सजा व 15 हजार रुपये का लगा अर्थदण्ड
आरके धनगर
मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश व अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने मंगलवार को छः वर्ष पूर्व छेड़छाड़ के आरोप में अभियुक्त को तीन वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना सुरीर मंक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि वह व उसके पति 24 अगस्त 2016 को सायं करीब 4 बजे खेत पर गए थे।
उसकी पुत्री/पीड़िता जिसकी उम्र करीब 13 वर्ष घर में अकेली थी। उसी समय गांव का कुलदीप पीड़िता को अकेली देखकर घर में घुस गया और पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की तथा पीड़िता के विरोध करने पर उसे जानसे मारने की धमकी दी। खेत से वापस आकर जब घटना का पता चला तो पीड़िता की मां ने थाना सुरीर में धारा 452, 354, 506 भा.द.स. व 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया, जिसकी संख्या 164/2016 हैं।
श्रीमती उपमन्यु ने बताया कि मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश व अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने अभियुक्त कुलदीप को धारा 452 के अपराध हेतु तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड, धारा 354 के अपराध हेतु अभियुक्त को तीन वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 506 के अपराध हेतु तीन वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त साधाराण कारावास भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी तथा सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त को 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत विद्वान न्यायाधीश द्वारा माफ कर दी गई है।
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