दुराचार के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 साल की कैद

दुराचार के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 10 साल की कैद

शिवमंगल अग्रहरि
चित्रकूट। विवाहिता के साथ दुराचार के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 22 हजार अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि बीती 10 जुलाई 2017 को कर्वी कोतवाली में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के अनुसार उसके पति बाहर रहकर मजदूरी करते हैं और वह अपने छोटे बच्चे के साथ घर पर रहती थी। सूना घर पाकर 9 जुलाई 2017 को मरजातपुर गांव का निवासी राजेश पुत्र जगन यादव बुरी नियत से दीवार फांदकर घर के अन्दर आ गया और जबरन दुराचार किया। इस दौरान आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। शोर गुल करने पर वह धमकाते हुए भाग निकला। घटना की सूचना दिए जाने पर डायल 100 पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराकर बयान दर्ज कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने निर्णय सुनाया जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी राजेश को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 22 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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