जलाकर पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति को उम्रकैद
जलाकर पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति को उम्रकैद
आरके शर्मा
बरेली। दहेज की खातिर हत्या करने के आरोप में सेशन कोर्ट ने उसके पति को आजीवन कारावास की सजा दी है| घटना भमोरा थाना के आलमपुर जफराबाद की है| राधा की शादी राजेश के साथ वर्ष 2016 में हुई थी| मृतका के पिता ने 10 मार्च 2020 को थाने में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी बेटी को उसके ससुरालियों ने जलाकर मार दिया है|
पुलिस ने मौके से माचिस और मिट्टी के तेल की कैन बरामद की और विवाहिता को जली हुई हालत मे निजी अस्पताल में भर्ती कराया| घटना के 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी| अस्पताल में मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए हुए बयान में पीड़िता ने बताया| उसके पति ने मिट्टी का तेल डालकर अपने हाथों से माचिस की तीली लगाई थी| सरकारी वकील विक्रम राजपूत के अनुसार अदालत में 10 गवाह पेश किए गए थे| अपार सेशन जज प्रथम हरेंद्र बहादुर सिंह ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा और 10000 का जुर्माना लगाया है|
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