पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद
पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद
शिवमंगल अग्रहरि
चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सत्येंद्र प्रकाश पांडेय ने दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही ससुर को भी सात वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि मोती लाल निवासी भुइहरी ने पुत्री बदमिया उर्फ सुनीता की शादी चार साल पहले खोह थाना कोतवाली कर्वी निवासी हनुमान के पुत्र जुग्गी लाल से की थी।
उसका आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुरालीजनों ने दहेज के लिए उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना शुरू कर दी। मोती लाल का कहना था कि 14 जुलाई 15 को सुनीता ने उसे फोन से बताया कि ससुराल के लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। इसके बाद फोन कट गया। वह ससुराल जा रहा था कि किसी अनजान ने उसे फोन किया कि उसकी बेटी को मार डाला गया। जब वह ससुराल पहुंचा तो वहां उसकी बेटी मृत पड़ी थी। उसके शरीर पर कई घाव थे। इस पर उसने कोतवाली में ससुरालीजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। अधिवक्ता के अनुसार, विवेचना के बाद पुलिस द्वारा आरोपियों जुग्गी लाल और हनुमान के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में भेजा गया। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सत्येंद्र प्रकाश पांडेय ने जुग्गी लाल को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। मृतका के ससुर हनुमान को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 304बी, 498ए और धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास और दस हजार रुपये का अर्थदंड दिया है।
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