जनहित में सरकार का बड़ा फैसला

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फेमिली आईडी प्राप्त करने के लिये पोर्टल हुआ लांच
ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त की जायेगी फेमिली आईडी
मुकेश तिवारी
झांसी। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी के निर्देश पर “एक परिवार एक पहचान “योजना के कार्यान्वयन के सम्बंध में आकाश रंजन ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। फैमिली आईडी पोर्टल की ऑनलाइन प्रक्रिया के सम्बन्ध में ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ जहां बताया गया कि फैमिली आईडी (एक परिवार एक पहचान) क्या है, प्रदेश में लगभग 3.59 करोड़ परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित है, उन परिवारों की राशन कार्ड संख्या है।

फैमिली आईडी है। ऐसे परिवार जो राशन कार्ड धारक नहीं है, उन्हें फैमिली आईडी पोर्टल के माध्यम से फैमिली आईडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है जिससे भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी जो परिवार सरकारी योजनाओं को लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, वह भी स्वेच्छा से अपनी फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रशिक्षण के दौरान इस डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आकाश कुमार ने परिवार को यथास्थिति परिभाषित करते हुए कहा कि (i) स्वयं पुरुष ‘स्त्री और उसकी पत्नी अथवा उसका पति (न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी से भिन्न)(ii) स्वयं केमाता-पिता (iii) स्वयं पर आश्रित वयस्क / अवयस्क भाई-बहन (iv) वयस्क भाई-बहन व उनके परिवार जो संयुक्त परिवार के रूप में रहते हो। (v) अवयस्क संतान/संताने, (vi) आश्रित वयस्क संतान/संतानें (न्यायिक रूप से पृथक विवाहित पुत्री सहित) (vii) विवाहित अथवा अविवाहित वयस्क पुत्र एवं उसकी पत्नी एवं संतानें जो संयुक्त परिवार के रूप में साथ रहते हो। (vi) दत्तक पुत्र/पुत्री, अन्य कोई ऐसा वयस्क अवयस्क व्यक्ति जो परिवार के मुखिया/कमाऊ सदस्य पर आश्रित हो जिसको परिवार के सदस्य के रूप में जोड़ना चाहे।

उन्होंने बताया कि सभी सूचनाओं को सावधानी पूर्वक भरा जाए। आवेदक अपना नाम एवं मोबाइल नम्बर के माध्यम से मोबाइल ओटीपी तथा कैप्चा का उपयोग कर पोर्टल पर पंजीकरण पूर्ण करेगा। यदि परिवार के पास पूर्व में राशन कार्ड उपलब्ध है तो फैमिली आईडीपोर्टल पर आधार नम्बर के साथ लोगिन करने पर यह मैसेज प्रदर्शित होगा कि आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध है।

आवेदक दिये गये टैब पर क्लिक कर अपना फैमिली आईडी प्रिंट/डाउनलोड कर सकते हैं। यदि परिवार के पास राशनकार्ड उपलब्ध नहीं है तो फैमिली आईडी पोर्टल पर आवेदक द्वारा मोबाइल नम्बर एवं आधार संख्या दर्ज करने पर मैसेज प्रदर्शित होगा कि आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा तदोपरान्त अपने परिवार का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा।

प्रशिक्षण के दौरान ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आकाश रंजन ने बताया कि फैमिली आईडी हेतु आवेदन जारीकर्ता अधिकारी द्वारा स्वीकृत होने की दशा में आवेदक को एसएमएस के माध्यम से फैमिली आईडी संख्या प्रेषित की जायेगी। आवेदक द्वारा पोर्टल से भी अपनी फैमिली आईडी संख्या ज्ञात की जा सकती है एवं इसका प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है। विकास भवन में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनपद के ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

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