निर्धारित की गयी निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा
अब्दुल शाहिद
बहराइच। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन 2023 में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशियों के लिए पदवार निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है। यह जानकारी देते हुए जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए 09 लाख व नगर पालिका परिषद सदस्य पद के लिए 2.00 लाख, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 2.50 लाख तथा नगर पंचायत सदस्य पद के लिए 50 हजार निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है।
उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों मंे जो व्यय किया जायेगा, प्रत्याशी द्वारा उसका लेखा-जोखा तैयार किया जायेगा। चुनाव से सम्बन्धित व्यय किये जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग खाता खोला जायेगा। अलग खोले गये खाते की सूचना रिटर्निंग आफिसर एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जायेगी। निर्वाचन मंे व्यय की गयी धनराशि के भुगतान की कार्यवाही प्रत्याशियों द्वारा अलग खोले गये खाते से की जायेगी।
उन्होंने बताया कि सभी प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेख रजिस्टर जिसे रिटर्निंग आफिसर द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जायेगा।
निर्वाचन में चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गयी धनराशि को प्रतिदिन दर्ज किया जायेगा। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अधिकतम व्यय सीमा का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी ज़मानत धनराशि ज़ब्त कर ली जाएगी। निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा 3 माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित निर्धारित प्रारूप पर जनपद स्तर पर गठित समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।
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