साइलेंस जोन के 100 मीटर के अंदर नहीं फोड़े जाएं पटाखेः डीएम | #TEJASTODAY

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साइलेंस जोन के 100 मीटर के अंदर नहीं फोड़े जाएं पटाखेः डीएम | #TEJASTODAY

आतिशबाजी की दुकानों के अस्थाई लाइसेंस को लेकर बैठक सम्पन्न

सर्वाधिक पढ़ा जाने वाले जौनपुर का नं. 1 न्यूज पोर्टल साइलेंस जोन के 100 मीटर के अंदर नहीं फोड़े जाएं पटाखेः डीएम | #TEJASTODAY आतिशबाजी की दुकानों के अस्थाई लाइसेंस को लेकर बैठक सम्पन्न जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुकवार की देर शाम दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी की दुकानों को अस्थाई लाइसेंस देने को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। जिसमें जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि पटाखों की बिक्री के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए। साइलेंस जोन जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक विद्यालय, जिला हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल तथा अन्य शांत घोषित क्षेत्रों के 100 मीटर के अंदर पटाखे नहीं फोड़ें जाएं। ऐसे पटाखों का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा जिसमें एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आरसेनिक, लेड के कंपाउंड या स्ट्रांसियम क्रोमेट या बेरियम साल्ट का प्रयोग किया गया हो। श्रृंखलाबद्ध पटाखे/लड़ी का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि नगर क्षेत्र में पटाखों के लाइसेंस की अनुमति देने का अधिकार सिटी मजिस्ट्रेट तथा तहसील क्षेत्र में उप जिलाधिकारी को होगा। उन्होंने कहा कि पटाखे बिक्री के लाइसेंस के लिए अपना आवेदन संबंधित थाना क्षेत्र में दे सकते हैं। थानाध्यक्ष तत्काल लाइसेंस देने के लिए अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पटाखे बिक्री के स्थल चिन्हित कर समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएं। एक दुकान से दूसरे दुकान की दूरी कम से कम 12 फीट की रहे तथा दुकानदारों को 12 फीट की दुकान उपलब्ध कराई जाए। बिक्री स्थल पर बालू, पानी, आग बुझाने का उचित प्रबंध होना चाहिये। फायर ब्रिगेड विभाग के अधिकारी पटाखे बिक्री स्थल का निरीक्षण कर आग बुझाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। संबंधित थानाध्यक्ष सुनिश्चित कराएंगे कि कोई अपनी दुकान में पटाखे न बेचे, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटाखा बिक्री के दुकानदार अपनी दुकानें टीन की बनाएं, दुकानों पर कपड़े का प्रयोग न किया जाए। उन्होंने समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि किसी भी दुकानदार का उत्पीड़न न किया जाए, दुकानदार भी नियमों का अक्षरशः पालन करें। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि ऐसे पटाखे न जलाएं जिससे प्रदूषण उत्पन्न हो। नगर मजिस्ट्रेट सहदेव मिश्र ने बताया कि जनपद में बीआरपी इंटर कॉलेज तथा राज कॉलेज को पटाखा बिक्री हेतु चयनित किया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद में दो अन्य स्थल चिन्हित करने के निर्देश सिटी मजिस्ट्रेट को दिये हैं।

जौनपुर। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुकवार की देर शाम दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी की दुकानों को अस्थाई लाइसेंस देने को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। जिसमें जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि पटाखों की बिक्री के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए। साइलेंस जोन जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक विद्यालय, जिला हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल तथा अन्य शांत घोषित क्षेत्रों के 100 मीटर के अंदर पटाखे नहीं फोड़ें जाएं। ऐसे पटाखों का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा जिसमें एंटीमनी, लिथियम, मरकरी, आरसेनिक, लेड के कंपाउंड या स्ट्रांसियम क्रोमेट या बेरियम साल्ट का प्रयोग किया गया हो।

श्रृंखलाबद्ध पटाखे/लड़ी का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि नगर क्षेत्र में पटाखों के लाइसेंस की अनुमति देने का अधिकार सिटी मजिस्ट्रेट तथा तहसील क्षेत्र में उप जिलाधिकारी को होगा। उन्होंने कहा कि पटाखे बिक्री के लाइसेंस के लिए अपना आवेदन संबंधित थाना क्षेत्र में दे सकते हैं। थानाध्यक्ष तत्काल लाइसेंस देने के लिए अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पटाखे बिक्री के स्थल चिन्हित कर समाचार पत्रों में प्रकाशित कराएं। एक दुकान से दूसरे दुकान की दूरी कम से कम 12 फीट की रहे तथा दुकानदारों को 12 फीट की दुकान उपलब्ध कराई जाए। बिक्री स्थल पर बालू, पानी, आग बुझाने का उचित प्रबंध होना चाहिये।

फायर ब्रिगेड विभाग के अधिकारी पटाखे बिक्री स्थल का निरीक्षण कर आग बुझाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। संबंधित थानाध्यक्ष सुनिश्चित कराएंगे कि कोई अपनी दुकान में पटाखे न बेचे, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटाखा बिक्री के दुकानदार अपनी दुकानें टीन की बनाएं, दुकानों पर कपड़े का प्रयोग न किया जाए। उन्होंने समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि किसी भी दुकानदार का उत्पीड़न न किया जाए, दुकानदार भी नियमों का अक्षरशः पालन करें। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि ऐसे पटाखे न जलाएं जिससे प्रदूषण उत्पन्न हो। नगर मजिस्ट्रेट सहदेव मिश्र ने बताया कि जनपद में बीआरपी इंटर कॉलेज तथा राज कॉलेज को पटाखा बिक्री हेतु चयनित किया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद में दो अन्य स्थल चिन्हित करने के निर्देश सिटी मजिस्ट्रेट को दिये हैं।

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दाह संस्कार को गई शव को पुलिस ने लिया कब्जे में | #TEJASTODAY पत्नी सहित ससुराली जनों ने लगाया हत्या का आरोप सुरेरी, जौनपुर। बीते रविवार की रात लगभग 8 बजे नेवढ़िया थाना क्षेत्र के दोदापुर गांव निवासी छविनाथ मिश्र के 40 वर्ष पुत्र विनय मिश्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों की मानें तो युवक पारिवारिक कलह को लेकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। वही घटना के बाद मृतक के परिजन बगैर किसी को सूचना दिए मृतक के शव को दाह संस्कार के लिए वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर लेकर पहुंच गए थे। किसी तरह से घटना की सूचना मायके गई पत्नी प्रतिमा को लगी तो उन्होंने घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक जौनपुर सहित जिलाधिकारी जौनपुर को दी, और परिजनों के साथ पत्नी भी मणिकर्णिका घाट पहुंच गई। वही घंटों चले पंचायत के बाद नेवढ़िया पुलिस शव को कब्जे में लेकर थाने पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी प्रतिमा का आरोप है कि परिवार जनों द्वारा युवक की हत्या की गई है, और उसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। वही मृतक के पत्नी का यह भी आरोप है कि जब वह अपने पिता दीनानाथ के साथ सोमवार को तहरीर देने नेवढ़िया थाने पहुची तो थानाध्यक्ष द्वारा फटकार लगाते हुए उन्हें थाने से भगा दिया गया। ग्रामीणों की माने तो मृतक अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहता था, लॉकडाउन के दौरान वह मुंबई से अपने घर आया हुआ था। मृतक की पत्नी रक्षाबंधन के पर्व पर अपने मायके गई हुई थी। मृतक को दो बच्चे हर्षीत 14 वर्ष, अंकिता 8 वर्ष है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष नेवढ़िया संतोष राय ने बताया कि पत्नी की शिकायत पर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Vaibhav Varma शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं: Vaibhav Varma सुपर मिक्सिंग आडियों रिकार्डिंग के लिए सम्पर्क करें ओलंदगंज जहां​गीराबाद जौनपुर सम्पर्क करें: मो. 9151640745 | #TEJASTODAY

पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर युवक ने ​खाया जहरीला पदार्थ | #TEJASTODAY चंदन अग्रहरि शाहगंज, जौनपुर। क्षेत्र के पारा कमाल गांव में पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर बुधवार की शाम युवक ने किटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया। आनन फानन में परिजनों ने उपचार के लिए पुरुष चिकित्सालय लाया गया। जहां पर चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। क्षेत्र के पारा कमाल गांव निवासी पिंटू राजभर 22 पुत्र संतलाल बुधवार की शाम पारिवारिक कलह से क्षुब्ध होकर घर में रखा किटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत गंभीर होने पर परिजन उपचार के लिए पुरुष चिकित्सालय लाया गया। जहां पर हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

कोरोना संक्रमण के चलते 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य ठप्प | #TEJASTODAY मछलीशहर, जौनपुर। स्थानीय तहसील के अधिवक्ताओं ने बैठक कर कोरोना संक्रमण को मद्देनजर 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य ठप्प रखने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रेम बिहारी यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को साधारण सभा की बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुये अधिवक्ता 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील में वादकारियों व अधिवक्ताओं की बढ़ती भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है जिसके कारण संक्रमण का बराबर खतरा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में एहतियात के तौर पर यह निर्णय अति आवश्यक है। बैठक में महामंत्री अजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव, सुरेन्द्र मणि शुक्ला, जगदंबा प्रसाद मिश्र, नागेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, विनय पाण्डेय, हरि नायक तिवारी, वीरेंद्र भाष्कर यादव, मनमोहन तिवारी आदि उपस्थित रहे।

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