जौनपुर के आधा दर्जन पान मसाला निर्माताओं पर डीएम ने गिरायी गाज
जिला अभिहित अधिकारी के हवाले से मुख्य खाद्य निरीक्षक ने दी जानकारी
संजय श्रीवास्तव एडवोकेट
जौनपुर। पूर्व में पान मसाला निर्माताओं के प्रतिष्ठान से नियमानुसार जनहित में संग्रहीत नमूनों को खाद्य विश्लेषक लखनऊ द्वारा असुरक्षित घोषित किये जाने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा मासिक समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश के अनुपालन में निम्नलिखित पान मसाला खाद्य कारोबारकर्ताओं के खाद्य अनुज्ञप्ति को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम व विनियम 2011 के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निलम्बित किया गया है।
साथ ही खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीकरण निलम्बन की अवधि में खाद्य पदार्थ पान मसाला का विनिर्माण/भण्डार/विक्रय का कार्य पूर्णतया बन्द रहेगा। इस आशय की जानकारी देवाशीष उपाध्याय सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय/अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के हवाले से मुख्य खाद्य निरीक्षक अनिल राय द्वारा दी गयी। प्रेस को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों में आशीष पान मसाला उर्दू बाजार, जितेन्द्र एण्ड ब्रदर्स उमरपुर काली कुत्ती, पवन एण्ड ब्रदर्स बड़ी मस्जिद अर्जन, राजू पान मसाला उमरपुर हरिबन्धनपुर, शंकर पान मसाला जेसीज चौराहा ओलन्दगंज रोड, काजू पान मसाला परमानतपुर (बैंकर्स कालोनी) उमरपुर हरिबन्धनपुर एवं दीपान्शु यादव अहिरौली मदारपुर हैं।
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