1 शस्त्र लाइसेंस को किया निरस्त
अजय जायसवाल
प्रतापगढ़। जनपद के जिन व्यक्तियों के आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नहीं करता है, ऐसे 2 व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के तहत जनपद की सीमा से 6 माह के लिये निष्कासित कर दिया है।
उन्होंने थाना सांगीपुर ग्राम भैंसना के साबिर पुत्र गुलजार तथा थाना मानिकपुर ग्राम मिरगढ़वा के सोनू सोनकर पुत्र राम बाबू को जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है। इसके अलावा जनपद के शस्त्र लाइसेंसी जो आपराधिक क्रिया-कलाप में लिप्त होने एवं शस्त्र अनुज्ञा-पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने के दोषी पाये गये थाना मानिकपुर ग्राम चौकापारपुर के बृंदावन मौर्या उर्फ मुनी यादव सुत भगवती प्रसाद के शस्त्र डीबीबीएल लाइसेंस को जिला मजिस्ट्रेट ने निरस्त कर दिया है।
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