आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण होंगे वादः सचिव
आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण होंगे वादः सचिव
अंकित सक्सेना
बदायूं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मौलाना साजिद पीसीएस (जे.) ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देषों के अनुपालन में एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 अगस्त को जनपद में समय पूर्वान्ह 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में राजकुमार तृतीय नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत बदायूं एवं मौलाना साजिद सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के फौजदारी वाद, शमनीय वाद, चेक बांउस से संबंधित धारा 138 एन0आई0 एक्ट के वाद, लघु वाद, सिविल वाद सहित अन्य प्रकार के वाद निस्तारण हेतु बैठक हुई जहां उपस्थित समस्त न्यायिक अधिकारीगणों को निर्देशित किया गया कि वे कोविड-19 से सम्बन्धित उच्च न्यायालय इलाहाबाद केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत लोक अदालत में जनसामान्य को सूचित कर अधिकाधिक संख्या में प्री-लिटीगेशन विवादों को नियत कर आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण कराने का यथासम्भव प्रयास करें।