कान्ह शिक्षा निकेतन का वित्तीय अधिकार डीआईओएस ने छीना
डीएम से की गयी शिकायत पर लिया गया यह निर्णय
अनुभव शुक्ला
सलोन, रायबरेली। स्थानीय तहसील क्षेत्र स्थित करहिया बाजार स्थित कान्ह शिक्षा निकेतन में नवनियुक्त प्रबंधन को लेकर छिड़े विवाद को लेकर जिले के तेजतर्रार छवि से चर्चित जिला विद्यालय निरीक्षक ओमकार राणा ने करहिया बाजार के जगेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा डीएम को दिये गये शिकायती पत्र पर डीएम के निर्देश का पालन करते हुए जनहित में विवादों से घिरे करहिया बाजार के कान्ह शिक्षा निकेतन में अध्यापकों तथा अन्य के वेतन भुगतान अधिनियम 1971 की धारा 5 (1) के तहत आधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीते माह मई 2022 से अग्रिम आदेश तक वेतन वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक के हस्ताक्षर से संचालित होने के साथ ही प्रबंधक के वित्तीय अधिकार अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित किए जाने का आदेश पारित किया।
जिला विद्यालय निरीक्षक के जनहित पहले से एक तरफ जहां कान्ह शिक्षा निकेतन के विवादों का पटाक्षेप हुआ तो वहीं दूसरी तरफ जिला विद्यालय निरीक्षक ओमकार के इस जनहित के फैसले को लेकर लोग जमकर सराहना करने से भी नहीं चूक रहे हैं। कौशल विकास मिशन की समीक्षा बैठक दरअसल करहिया बाजार निवासी जगेंन्द्र प्रताप सिंह सहित कई लोगों ने बीते माह जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया था। जिसमें कहा गया था कि कान्हा शिक्षा निकेतन इंटर कालेज में प्रबंधन समिति के चुनाव में जमकर धांधली की गई जिसमें नवनियुक्त प्रबंधक के हस्ताक्षर न प्रमाणित होने के साथ कई गंभीर आरोप लगाया था जिसको लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक ने जनहित में फैसला लिया।
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