दीपमाला संस्था ने 12वें दिन भी निकाला महिला जागरूकता अभियान मार्च
दीपमाला संस्था ने 12वें दिन भी निकाला महिला जागरूकता अभियान मार्च
कुमार चन्द्रभूषण
कैमूर। दीपमाला संस्था महिला सशक्तिकरण केंद्र कैमूर द्वारा 16 दिवसीय महिला सशक्तिकरण महिला जागरूकता अभियान के तहत 12वें दिन कुदरा प्रखंड अंतर्गत चिलबिली पंचायत के चिलबिली गांव स्थित दीपमाला संस्था महिला सशक्तिकरण कार्यालय से संस्था के स्थानीय सचिव उर्मिला कुमारी एवं कोषाध्यक्ष राजमुनी कुमारी के नेतृत्व में निकाला गया महिला जागरूकता अभियान मार्च। साथ ही चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। संदर्भ में जानकारी देते हुए दीपमाला संस्था के सदस्य गीता देवी, चित्ररेखा देवी ने बताया कि महिला सशक्तिकरण हेतु दीपमाला संस्था पूरी तरह से महिलाओं के लिए ससंकल्पित है। जागरूकता अभियान में महिलाओं के साथ बैठक करके बताया कि घरेलू हिंसा के खिलाफ महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत माता-पिता भाइयों पति या संपर्क में रहने वाले मित्र द्वारा पीड़ित की गई। महिलाओं को इस अधिनियम के तहत संरक्षित किया जाता है। भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 46 के अनुसार, किसी भी महिला को सुबह 6 से पहले और शाम 6 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। भले ही पुलिस के पास उसकी गिरफ्तारी वारंट हो।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 इस कानून के अनुसार दुल्हन की उम्र 18 वर्ष से कम हो या लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम हो तो कम उम्र की लड़कियों से शादी करने की कोशिश करने वाले माता-पिता सहित संबंधित इस कानून के तहत कार्यवाही के अधीन है। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम 1986 विज्ञापन के माध्यम से या प्रकाशन, लेखन, चित्र, आकृतियां या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अशोभनीय प्रतिनिधित्व पर रोक लगाता है। पाॅक्सो एक्ट कानून यह कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इस कानून को 2012 में लाया गया था। इसके तहत बच्चों के साथ होने वाला यौन शोषण एक बड़ा अपराध है। यह कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। कार्यस्थल उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार यह अधिनियम महिलाओं को कार्य स्थल पर उत्पीड़न से बचाता है और यौन उत्पीड़न की शिकायतों और अन्य मामलों से भी संबंधित है। भारतीय तलाक अधिनियम 1969 के तहत न सिर्फ महिला बल्कि पुरुष भी विवाह को खत्म कर सकते हैं। पारिवारिक न्यायालय ऐसे मामलों को दर्ज करने सुनने और निपटने के लिए स्थापित किए गए हैं। किसी भी परिस्थिति में आप सभी नि:शुल्क दूरभाष सेवा नंबर महिला हेल्पलाइन 1091 व 181, पुलिस हेल्पलाइन 100 आपातकालीन सेवा 112, बाल सुरक्षा 1098, चिकित्सा सेवा 102, नारी अदालत 6355584286 एवं 8709242264 की सहायता ले सकते हैं। के संदर्भ में जानकारी देते हुए लोगों से हस्ताक्षर अभियान के तहत हस्ताक्षर कराया गया। बताया गया कि कैमूर जिला में अभी तक हमारे टीम द्वारा लगभग सभी विभागों से जुड़ी व ग्रामीण महिलाओं सहित 8000 महिलाओं से हस्ताक्षर कराया जा चुका है।
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