ग्रामीणों को जन्म-मृत्यु प्रमाण एवं परिवार रजिस्टर की नकल के लिये अब नहीं लगाने होंगे चक्कर

ग्रामीणों को जन्म-मृत्यु प्रमाण एवं परिवार रजिस्टर की नकल के लिये अब नहीं लगाने होंगे चक्कर

शिवमंगल अग्रहरि
चित्रकूट। जिला पंचायत राज अधिकारी इन्द्र नारायण सिंह ने बताया कि ग्रामीणजन जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार रजिस्टर की नकल आदि के लिये विकास खण्ड कार्यालय के साथ-साथ जनपद कार्यालय में प्रत्यावेदन देने के लिये आते हैं जिससे उन्हे वांछित सूचना प्राप्त करनें अत्यधिक समय लगने के साथ परेशान होना पड़ता है। ग्रामीणों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के पंचायत भवन अथवा क्लस्टर मुख्यालय वाले गांव के पंचायत भवन में उपस्थित रहकर लाभार्थियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त करें व लाभार्थियों को हस्ताक्षर सहित प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायें। इसके बाद अनिवार्य रूप से एक सप्ताह में समस्त औपचारिकता पूरी करते हुये सम्बन्धित को नकल/प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दें।
प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था निर्धारित करने पर स्थल, समय, प्राप्तकर्ता के विवरण सहित सूचना ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें और ग्राम में डुगडुगी पिटवाकर ग्रामीण जनों को अनिवार्य रूप से अवगत करा दें। यदि कोई प्रकरण सहायक विकास अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी एवं परगनाधिकारी से सम्बन्धित है तो लाभार्थी से सम्बन्धित अधिकारी के नाम का प्रार्थना पत्र प्राप्त करें। सम्बन्धित अधिकारी के पास अपनी रिपोर्ट सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें और नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्त कर लाभार्थी को वॉछित नकल/प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें। ग्राम पंचायत स्तर पर जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र व परिवार रजिस्टर की नकल के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विवरण तिथिवार एक पंजिका में उल्लिखित किया जाए और अग्रसारण व निस्तारण की स्थिति सहित विवरण भरा जाए। प्रत्येक माह की 25 तारीख को सम्बन्धित सचिव द्वारा एक दिन पूर्व तक प्राप्त, निस्तारित व लम्बित आवेदनों की सूचना निम्नांकित प्रारूप पर अनिवार्य रूप से दी जायेगी। उन्होंने विकास खण्ड स्तर पर सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी को साप्ताहिक रूप से इन बिन्दुओं पर अनुपालन की समीक्षा करने एवं इस कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले कार्मिकों का विवरण साक्ष्य समेत कार्यवाही के लिए उपलब्ध कराने तथा जनपद स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण करने के लिए अपर जिला पंचायतराज अधिकारी को नामित किया गया है।

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