न्यायालय ने दो अभियुक्तों को किया दण्डित
रविन्द्र शर्मा एडवोकेट
फ़िरोज़ाबाद। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना सिरसागंज पर पंजीकृत मुकदमे में 02 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 05-05 वर्ष के कठोर कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना थाना सिरसागंज पर पंजीकृत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त राजेश पुत्र शिशुपाल एवं शिशुपाल पुत्र विशाल निवासीगण लाखनमऊ थाना बरनाहाल जनपद मैनपुरी को न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष के कठोर कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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