भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जायः डा. यदुवंशी

भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जायः डा. यदुवंशी

अन्तर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर संगोष्ठी आयोजित

जौनपुर। भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल न करना भोजपुरी भाषी लोगों के साथ अन्याय है। भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता न मिल पाने से इस भाषा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो राष्ट्रहित में नहीं है। उक्त विचार शिक्षाविद् डा. ब्रजेश यदुवंशी ने अन्तर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर रविवार को आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि हमारी मातृभाषा को संवैधानिक दर्जा न मिलने से भोजपुरी साहित्यकारों को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिल पाता है।

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संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में मान्यता प्राप्त भाषाओं में उत्तर दिया जा सकता है तथा मान्यता प्राप्त भाषा एवं साहित्य को एक विषय के रूप में रखा जा सकता है। अन्त में डा. यदुवंशी ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मातृ 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के विकास के लिये योजना राशि स्वीकृत की जाती है। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुये दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा. आलोक दीपक उपाध्याय ने कहा कि भोजपुरी भाषा को मान्यता मिलने से हिन्दी साहित्य और भी समृद्ध होगा। कार्यक्रम में आये हुये अतिथियों का स्वागत अमर सिंह एवं आभार अनिल केसरी ने प्रकट किया। संगोष्ठी का संचालन कृष्ण मुरारी मिश्रा ने किया। इस अवसर पर शैलेन्द्र सिंह, संतोष मिश्रा सुग्गू, रोहित सिंह, राहुल सिंह, रमेश मौर्या, अवनीश यादव, सचिन यादव, विवेक तिवारी, नवनीत यादव, प्रद्युम्न सरोज, राजा यादव, जालन्धर गौतम आदि उपस्थित रहे।

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सर्वाधिक पढ़ा जानें वाला जौनपुर का नं. 1 न्यूज पोर्टल वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जेल बंदियों को दी गयी विधिक जानकारी | #TejasToday जौनपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एमपी सिंह के संरक्षण व कुशल निर्देशन एवं अनुमति से जिला प्राधिकरण के तत्वावधान में बन्दियों को विधिक जानकारी प्रदान करने हेतु मंगलवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कारागार का निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौम के पर सिविल जज सीडि/प्रभारी सचिव मो. फिरोज ने बन्दियों के अधिकार एवं विशेष रूप से महिला बन्दियों के लिए नालसा द्वारा चलायी जा रही योजना के बारे में बताया। साथ ही नालसा की योजना के अनुरूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब, असहाय एवं निर्बल वर्ग के अक्षम व्यक्तियों को प्रदान करायी जा रही निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया। उन्होंने बन्दियों को बताया कि उपरोक्त प्रकार के बन्दी जेल अधीक्षक अथवा जेल लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से जिला प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि विधिक सहायता हेतु किसी बन्दी का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अविलम्ब सूचित करना सुनिश्चित करें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक, अन्य सहकर्मी, जेल पीएलवी एवं पुरूष व महिला बन्दीगण उपस्थित रहे।

सर्वाधिक पढ़ा जानें वाला जौनपुर का नं. 1 न्यूज पोर्टल केराकत के मनबढ़ दरोगा से निषाद बस्ती के लोग परेशान | #TejasToday केराकत, जौनपुर। स्थानीय थाना क्षेत्र में बीती शाम कोतवाली के मनबढ़ दरोगा सुदर्शन यादव द्वारा निषाद बस्ती में जाकर गालियां देते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गयी। उक्त गांव निवासी प्रभाकर निषाद ने आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे सगे भाई गांव के कई लोगों से पैसा जमा कराकर देने से इंकार कर रहे हैं। बता रहे हैं कि कंपनी भाग गई है, इसलिये अब पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाबत प्रार्थना पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने से प्रभाकर ने अपने भाई का खेत जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध कर दिया। इस पर भाई द्वारा कोतवाली में मेरी शिकायत की गयी जिस पर उक्त मनबढ़ दरोगा मेरी अनुपस्थिति में परिवार के सदस्यों को गाली देते हुये मुझे सहित परिवार के सभी लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दिये। उक्त दरोगा की इस हरकत से जहां पीड़ित और परेशान हो गया, वहीं गांव के अन्य लोग दरोगा से परेशान होकर जिला व पुलिस प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराये।

कोरोना संक्रमण के चलते 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य ठप्प | #TEJASTODAY मछलीशहर, जौनपुर। स्थानीय तहसील के अधिवक्ताओं ने बैठक कर कोरोना संक्रमण को मद्देनजर 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य ठप्प रखने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रेम बिहारी यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को साधारण सभा की बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुये अधिवक्ता 19 सितम्बर तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसील में वादकारियों व अधिवक्ताओं की बढ़ती भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है जिसके कारण संक्रमण का बराबर खतरा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में एहतियात के तौर पर यह निर्णय अति आवश्यक है। बैठक में महामंत्री अजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव, सुरेन्द्र मणि शुक्ला, जगदंबा प्रसाद मिश्र, नागेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, विनय पाण्डेय, हरि नायक तिवारी, वीरेंद्र भाष्कर यादव, मनमोहन तिवारी आदि उपस्थित रहे।

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