दीवानी न्यायालय में परामर्शदाता के लिये आवेदन आमंत्रित | #TejasToday
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दीवानी न्यायालय में परामर्शदाता के लिये आवेदन आमंत्रित | #TejasToday
जौनपुर। प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय ने बताया कि उच्च न्यायालय की शासनादेशानुसार के अधीन परिवार न्यायालय में परामर्शदाता की आबद्धता के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया के अधीन कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन दो पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अर्ह व्यक्तियों से आवेदन पत्र राज्य सरकार की ओर से आमंत्रित किए जा रहे हैं इसकी शर्त निम्नवत है। विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कूटनी की जाएगी और यथासंभव पद के सापेक्ष 5 लोगों की सूची तैयार की जाएगी, सरकार के परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर उच्च न्यायालय परिवार एवं बाल विकास से संबंधित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरांत उनके नाम की संस्कृति राज्य सरकार से करेंगे, परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के संबंध में उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी, राज्य सरकार उच्च न्यायालय की संस्कृति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी, परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारंभ 3 वर्ष का होगा। उच्च न्यायालय की संस्कृति के आधार पर 3 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है। परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जाएगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे। यह प्रयास किया जाएगा कि व्यक्ति उसी जिले से संबंधित हो जहां पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने में कोई बाधा नहीं होगी, शैक्षिक अर्हता हेतु यह ध्यान रखा जाएगा कि अर्ह व्यक्ति समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो, इस हेतु विज्ञापन में इस बात का उल्लेख हो कि जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्रीधारक है और पारिवारिक काउंसलिंग में जिन्हें 2 वर्ष का अनुभव है, उन्हें वरीयता दी जाएगी। उक्त प्रक्रिया के अंतर्गत परामर्शदाता के आबद्धता हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र स्वप्रमाणित फोटो सहित 2 जनवरी 2021 तक प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय जौनपुर के कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।
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