अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 5 से 20 मार्च तक होगा वितरण
अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 5 से 20 मार्च तक होगा वितरण
एम. अहमद
श्रावस्ती। जिलापूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को सूचित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह मार्च 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का 5 से 20 मार्च के मध्य निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कराया जाएगा तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को माह जनवरी, फरवरी व मार्च त्रैमास के सापेक्ष 3 किग्रा0 चीनी प्रति कार्ड रू0 18/प्रति किग्रा0 की दर से वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।
अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 कि0ग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा0 चावल कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न तथा पात्रगृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा0 चावल कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। उक्त वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से कराया जाएगा।
वितरण के दौरान प्रत्येक उचित दर विक्रेता की दुकान पर नामित नोडल अधिकारी अपनी निगरानी में लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराएंगे। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 20 मार्च होगी जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक सुनिश्चित किया जाएगा। वितरण के दौरान ब्लाकवार नामित नोडल अधिकारी एवं समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक अपने क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील रहकर पारदर्शी वितरण सुनिश्चित कराएंगे।
आधुनिक तकनीक से करायें प्रचार, बिजनेस बढ़ाने पर करें विचार
हमारे न्यूज पोर्टल पर करायें सस्ते दर पर प्रचार प्रसार।