शराब को लेकर योगी सरकार के नए नियम, पढ़िए पूरी खबर…
अब्दुल मोबीन सिद्दीकी
बलरामपुर। जिला आबकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि आबकारी की दुकानों से शराब की बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से की जाएगी। संपूर्ण प्रदेश में आबकारी की दुकानों से देशी शराब, विदेशी शराब व बियर की बिक्री काउंटर से पीओएस मशीन के माध्यम से की जाएगी। इन मशीनों से प्रत्येक बोतल, अद्धा, पव्वा आदि को स्कैन करके बिक्री की जाएगी। इस प्रक्रिया से बिक्री होने से ओवररेटिंग पर नियंत्रण होगा तथा अवैध मिलावटी शराब बिना ड्यूटी पेड शराब की बिक्री आबकारी दुकान के काउंटर से नहीं हो सकेगी।
एक-एक शीशी का पूरा हिसाब किताब रखा जाएगा, जो कि आनलाइन रिकार्ड होता रहेगा, किसी भी तरह की छेड़-छाड़ या फेरबदल नहीं किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया के तहत जनपद बलरामपुर में भी शराब की लाइसेन्सियों को पीओएस डिवाइस का वितरण जिला आबकारी अधिकारी बलरामपुर राजेश त्रिपाठी द्वारा दिनांक 29 अप्रैल से किया जा रहा है यदि कोई विक्रेता या लाइसेंसी द्वारा डिवाइस में तोड़फोड़ या छेड़छाड़ की जाएगी या चोरी हो जाने की दशा में इसके सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी। रु. 32,000 (बत्तीस हजार रुपये मात्र) का जुर्माना लगाये जाने का प्राविधान है। दिनांक 29 अप्रैल व 30 अप्रैल को कुल 101 डिवाइस लाइसेन्सियों को वितरित की गयी है। कुल 208 डिवाइस बांटी जानी है। ये डिवाइस लाइसेन्सियों को मुफ्त में दिया जा रहा है। लाइसेन्सियों से इस सम्बन्ध शपथ पत्र लिया जा रहा है। उन्होंने सभी लाइसेन्सियों को निर्देशित किया है कि डिवाइस से ही दुकानों पर शराब वितरण किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
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