जिलाधिकारी ने कंटेनमेंट जोन को लेकर लिया एक अहम फैसला, पढ़िए पूरी खबर | #TejasToday
जौनपुर। कोरोना संक्रमण में आई कमी के बीच शुक्रवार को शहर समेत नगर पालिका शाहगंज, नगर पंचायत मछलीशहर और मड़ियाहूं को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया। इन शहरों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त करने के साथ ही जगह जगह लगी बैरिकेडिंग को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। बेवजह घर से निकलने वालों पर कार्रवाई होगी।
कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए बीते चार मई को जौनपुर शहर, नगर पालिका शाहगंज, नगर पंचायत मड़ियाहूं और मछलीशहर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। कंटेनमेंट जोन में बैरिकेडिंग कर दी गई थी और दवा की दुकानों को छोड़कर, फल, सब्जी, दूध आदि की भी दुकानों को बंद करा दिया गया था। मोहल्लों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ठेला निर्धारित कर दिए गए थे। दुकानदारों के नंबर भी लोगों को उपलब्ध कराए गए थे। फोन करने पर भी उनके घरों पर जरूरत की सामग्री की आपूर्ति होती थी। राशन के लिए भी दुकानों को चिन्हित किया गया था। शहर के सभी प्रमुख चौराहे और तिराहों पर पुलिस का सख्त पहरा था।
जौनपुर शहर में 78 स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई थी। इसी तरह मड़ियाहूं, मछलीशहर और शाहगंज में भी बैरिकेडिंग कर पुलिस का पहरा सख्त कर दिया गया था। हर आने जाने वालों से पूछताछ होती और अनावश्यक निकलने वालों का चलान भी होता था। हालांकि कंटेनमेट जोन मुक्त होने के बाद भी अनावश्यक घर से निकलने वालों पर कार्रवाई होती रहेगी।
जौनपुर शहर समेत जिले के जिन चार नगर निकायों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था वहां कोरोना का संक्रमण कम होने के चलते कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया। इन इलाकों में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें खुलेंगी। दुकानदारों सहित अन्य लोगों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा। प्रोटोकाल का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।