जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम में दो को किया जिला बदर
भारतीय शस्त्र अधिनियम में लाइसेंस किया गया निरस्त
तेजस टूडे ब्यूरो
पवन मिश्रा
कौशाम्बी। जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम-1970 के अन्तर्गत कुल 2 लोगों को जिला बदर करने का आदेश दिया है।
जिला बदर होने वालों में राजकुमार पाण्डेय उर्फ रज्जन पुत्र स्व0 रामभवन निवासी ग्राम रमसहाईपुर थाना मोहब्बतपुर पंइसा को 6 माह के लिए व पवन निषाद पुत्र रामकृपाल निषाद निवासी ग्राम ढेरहा थाना महेवा घाट को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। भारतीय शस़्त्र अधिनियम-1959 के तहत इन्द्रजीत मिश्रा उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 केशन लाल निवासी ग्राम लौंगावा थाना महेवा घाट शस्त्र लाइसेंस संख्या 10638 व शस्त्र रायफल संख्या ए0बी0-08-5167 निरस्त किया गया।
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