नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कारावास

एडीजे पाक्सो विशेष की कोर्ट ने सुनाया फैसला
किशोरी को ले जाने में सहयोग करने वाले आरोपी को भी सजा
दीपक कुमार
कैराना, शामली। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो विषेश) मुमताज अली ने किशोरी को बहला-फुसलाकर कर ले जाने एवं जबरदस्ती दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने किशोरी को ले जाने में सहयोग करने वाले एक अन्य आरोपी को भी पांच वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता (क्राइम) संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि 04 मार्च 2021 को थानाभवन थानाक्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने गांव नबीपुरा निवासी आकाश के खिलाफ अपनी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर कर ले जाने तथा जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके अलावा गांव के ही नीशू नामक युवक पर किशोरी को ले जाने में आरोपी का सहयोग करने का आरोप था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो विशेष) मुमताज अली की कोर्ट में विचाराधीन था।बुधवार को कोर्ट ने पत्रावलियों के अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी आकाश को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व तीस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है जबकि किशोरी को ले जाने में सहयोग करने वाले दूसरे आरोपी नीशू को दोषी मानते हुए 5 वर्ष की कैद व 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।

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